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पटना: पटना के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी शशिकांत राय ने शनिवार को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में संज्ञान लिया है। उन्हें 20 मई को कोर्ट में हाजिर होने के लिए समन जारी करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता की धारा 500 के तहत संज्ञान लिया है। परिवादी उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी को भी समन और तलवाना दाखिल करने का निर्देश दिया है। सीजेएम कोर्ट ने इस मुकदमे को सांसद व विधायक के विशेष कोर्ट में ट्रायल के लिए भेज दिया।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पटना सिविल कोर्ट में सब जज प्रथम को विशेष कोर्ट बनाया गया है। इस कोर्ट के न्यायिक दंडाधिकारी गुंजन कुमार हैं। उपमुख्यमंत्री के वकील शंभु प्रसाद ने बताया कि राहुल गांधी द्वारा 13 अप्रैल 2019 को बेंगलुरु के कोलार में चुनावी सभा में मोदी उपनाम वाले लोगों पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी। इस टिप्पणी को लेकर मोदी ने पटना सिविल कोर्ट के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में मानहानि का आरोप लगाते हुए मुकदमा दायर किया था।

 

शुक्रवार को मोदी ने सीजेएम कोर्ट में गवाही दी थी तथा आरोपों से संबंधित कागजात, समाचार पत्र की कटिंग, यू-टूयब और समाचार चैनल पर प्रसारित अपमानजनक टिप्पणी की सीडी दाखिल की थी। शंभु प्रसाद ने बताया कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की इस टिप्पणी से मोदी उपनाम वाले लोगों का उपहास और मजाक उड़ाया जा रहा है, जिससे उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी की प्रतिष्ठा धूमिल हो रही है और उनकी व्यक्तिगत क्षति हुई है।

मोदी के बयान और कोर्ट में उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर सीजेएम शशिकांत राय ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि के आरोप में संज्ञान लिया है और अभियुक्त को सम्मन जारी करने का निर्देश दिया है।

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