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मुंगेर: बिहार की एक अदालत ने दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में कथित तौर पर राष्ट्रविरोधी नारे लगाने के मामले में जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिया है। मुंगेर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अंजना लाल ने वकील रविशंकर रॉय की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोतवाली को मामला दर्ज करने का आदेश दिया। याचिकाकर्ता के वकील शशि कुमार ने बताया कि कन्हैया के अलावा भाकपा नेता डी राजा की बेटी अपराजिता, दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अली जावेद, जेएनयू के प्रशासनिक अधिकारी जगदीश सिंह और जेएनयू के चार छात्रों- उमर खालिद, रूबीना, रेहाना और भट्टाचार्य को पक्षकार बनाया गया है तथा अदालत ने इन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिया है।

भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी, 121 और 121 ए तथा कुछ दूसरी धाराओं के तहत शिकायत दर्ज कराई गई थी। शिकायतकर्ता ने कहा कि कन्हैया और अन्य लोगों द्वारा कथित तौर राष्ट्र विरोधी नारे लगाने की खबरों से राष्ट्रीय भावनाओं को आघात लगा है तथा लोगों की सोच में नफरत पैदा हुई है।

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