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भोपाल: मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने सामान्य वर्ग के गरीबों को सरकारी नौकरी और शिक्षा में 10 फीसदी आरक्षण देने के प्रस्ताव को बुधवार को मंजूरी दे दी। मध्य प्रदेश के जनसंपर्क और विधि एवं विधायी मंत्री पीसी शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री कमलनाथ के नेतृत्व में आज कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें सामान्य वर्ग के गरीबों को सरकारी नौकरी एवं शिक्षा में 10 फीसदी आरक्षण देने का प्रस्ताव पारित कर दिया गया।

शर्मा ने बताया कि आरक्षण का लाभ उन लोगों को मिल सकेगा, जिनकी सभी स्रोतों से आय आठ लाख रुपये सालाना से ज्यादा नहीं हो, उनके स्वामित्व में पांच एकड़ से ज्यादा कृषि भूमि न हो (इसमें ऊसर, बंजर, बीहड़ और पथरीली जमीन शामिल नहीं है), नगर निगम क्षेत्र में 1200 वर्ग फुट के मकान/फ्लैट से ज्यादा आकार का आवास न हो, नगर पालिका क्षेत्र में 1500 वर्ग फुट के मकान/फ्लैट और नगर पंचायत क्षेत्र में 1800 वर्ग फुट के मकान/फ्लैट से ज्यादा आकार का आवास न हो। ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों के लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

उल्लेखनीय है कि संसद में हाल ही में पारित 124 वें संविधान संशोधन विधेयक के जरिए सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए नौकरी और शिक्षा में 10 फीसदी स्थान आरक्षित करने का प्रावधान किया गया था, जिसे कई राज्यों ने लागू कर दिया है।

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