मुंबई: घोटाले में फंसे पंजाब एंड महाराष्ट्र सहकारी बैंक (पीएमसी) के ग्राहकों को अपनी मेहनत की कमाई डूबने का डर सताने लगा है। इस सदमे में 24 घंटे के अंदर दो ग्राहकों की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई है। इनमें से एक संजय गुलाटी (51) के परिवार के 90 लाख रुपये बैंक में जमा थे। मुंबई के ओशिवारा इलाके में रहने वाले गुलाटी ने सोमवार को अदालत के बाहर हुए धरना प्रदर्शन में हिस्सा लिया था। बैंक के घोटाले में फंसने से गुलाटी भारी तनाव में थे क्योंकि उनके परिवार की गाढ़ी कमाई इसी बैंक में जमा थी। गुलाटी ने अपने 80 साल के पिता सीएल गुलाटी के साथ विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया था। इसके अलावा बैंक की मुलुंड शाखा के खाताधारक फत्तोमल पंजाबी की भी दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई।
संजय के पिता ने बताया कि उनके परिवार के 90 लाख रुपये बैंक में जमा हैं। सोमवार को डिनर करने के बाद गुलाटी को दिल का दौरा पड़ा। हालांकि सोमवार को ही आरबीआई ने सोमवार को पैसा निकालने की सीमा में इजाफा करते हुए इसे 40 हजार रुपये कर दिया था। पीएमसी के ग्राहकों में फिल्म अभिनेत्री सुधा चंद्रन भी हैं जो प्रदर्शनकारियों के बीच अपनी गाढ़ी कमाई डूबने का हाल रो-रोकर बयां कर रही थीं।
छूट गई थी नौकरी
संजय की पत्नी बिंदु गुलाटी ने बताया कि गुलाटी जेट विमानन कंपनी में नौकरी करते थे और यह कंपनी बंद होने के बाद से बेरोजगार थे। उनके परिवार में एक बेटा है जिसको नियमित तौर पर चिकित्सा लेनी होती है। परिवार बड़ी मुश्किल से बच्चों की ट्यूशन फीस दे पा रहा था। इस खाताधारक की पहचान ओशिवारा के तारापोरेवाला गार्डन में रहने वाले संजय गुलाटी के तौर पर हुई है। पीएमसी बैंक में उनके 90 लाख रुपये जमा थे। वह सोमवार को बैंक पर लगाई गई पाबंदियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शन के बाद जब वह घर पहुंचे तो उन्हें दिल का दौरा पड़ा। जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। मंगलवार को उनका अंतिम संस्कार किया गया।
इस मामले पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, 'चुनाव के बाद हम इस मुद्दे को केंद्र के पास ले जाएंगे। हम केंद्र से अनुरोध करेंगे कि वह खताधारकों का पैसा वापस लाने में उनकी मदद करे। मैं निजी तौर पर इस मुद्दे को करीब से देख रहा हूं।'
इसलिए लगाया प्रतिबंध
अनियमितता बरतने के आरोप में भारतीय रिजर्व बैंक ने मुंबई स्थित पंजाब एंड महाराष्ट्र सहकारी बैंक पर छह महीने का प्रतिबंध लगाया है। आरबीआई ने कार्रवाई बैंकिग रेलुगेशन एक्ट, 1949 के सेक्शन 35ए के तहत की है। प्रतिबंध सेक्शन 35 A के तहत लगाया गया है।
लोन देने पर भी रोक
आरबीआई ने अपने ऑर्डर में कहा है कि खाताधारक अपने बचत खाते, करेंट खाता या अन्य किसी भी खाते से छह महीने में 40,000 रुपये से अधिक पैसे नहीं निकाल पाएंगे। इतना ही नहीं, पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक ग्राहकों को किसी भी तरह का लोन भी नहीं दे सकता है। आरबीआई का कहना है कि मुंबई स्थित पीएमसी बैंक को बैंकिंग से संबंधित लेनदेन करने से पहले उससे लिखित में मंजूरी लेनी होगी।
ग्राहकों का साढ़े 11 हजार करोड़ रुपये जमा
मीडिया रिपोर्ट्स की मानें, तो बैंक के पास ग्राहकों का साढ़े 11 हजार करोड़ रुपये जमा हैं। इसलिए ग्राहक बेहद परेशान हैं।