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पुणे: महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार को देश के सबसे बड़े घोटाले पीएनबी घोटाले के मास्टरमाइंड व भगोड़े कारोबारी नीरव मोदी और मेहुल चोकसी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए रायगढ़ जिला के कलेक्टर को अलीबाग स्थित इन दोनों के अवैध बंगले को ध्वस्त करने का आदेश दे दिया है। सूत्रों के अनुसार महाराष्ट्र के पर्यावरण मंत्री रामदास कदम ने यह आदेश रायगढ़ के अवैध बंगलों को लेकर समीक्षा बैठक के बाद दिया है।

रामदास कदम ने कहा कि मुरुड और अलीबाग में कुल मिलाकर 164 अवैध बंगले हैं, जिनके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन फिलहाल सरकार ने रायगढ़ जिला प्रशासन को नीरव मोदी और मेहुल चोकसी के बंगले को ही ध्वस्त करने का आदेश दिया है। हालांकि मंत्री ने कहा कि उल्लंघन कर बनाए गए अवैध बंगलों के खिलाफ सुनवाई नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल के समक्ष होगी और अगले 2-3 महीनों में जल्द ही इस पर कार्रवाई शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि इन 162 अवैध बंगलों के मालिकों को 1 लाख रुपये का जुर्माना भरने के साथ पांच साल के लिए जेल जाना पड़ सकता है।

रामदास कदम ने कहा कि फिलहाल स्थानीय लोगों द्वारा बनाए गए अवैध बंगलों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी केवल नीरव मोदी और मेहुल चोकसी के बंगले को ही ध्वस्त किया जाएगा। क्योंकि वह कोस्टल रेगुलेशन जोन (सीआरजेड) के मानदंडों का उल्लंघन कर रहे थे। गौरतलब है कि महाराष्ट्र सरकार ने बंगले तोडऩे का ये फैसला बॉम्बे हाईकोर्ट की फटकार के बाद लिया है।

बता दें कि पिछले हफ्ते बॉम्बे हाई कोर्ट ने रायगढ़ के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को अनधिकृत बंगलों पर कोई एक्शन न लेने पर पूछा था कि इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई है।

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