नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने अनिल कपूर और ऐश्वर्या राय अभिनीत फिल्म फन्ने खां की तीन अगस्त को होने वाली स्क्रीनिंग पर रोक लगाने से इनकार कर इसके रिलीज होने का रास्ता साफ कर दिया है। न्यायमूर्ति आरएफ नरीमन और न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा की सदस्यता वाली पीठ ने फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।
गौरतलब है कि इस फिल्म के निर्माता वासु भागनानी की कंपनी पूजा इंटरटेनमेंट एंड फिल्म लिमिटेड ने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि फिल्म के वितरण अधिकारों के संदर्भ में उसके साथ धोखाधड़ी की गई है और ये अधिकार चुपके से सुपर कैसेट्स (टी सीरिज) को दे दिए गए। याचिकाकर्ता ने दावा किया था कि फिल्म के वितरण का एकमात्र अधिकार 10 करोड़ रूपये में उन्हें दिया गया था, जिनमें से 8.50 करोड़ रूपये वह पहले ही अदा कर चुके हैं।
पूजा इंटरटेनमेंट एंड फिल्म्स लिमिटेड ने दावा किया कि नवंबर 2017 में क्रिआर्ज इंटरटेनमेंट प्रा. लि. ने फिल्म की रिलीज और वितरण अधिकारों को लेकर उससे संपर्क किया था। भागनानी की याचिका में कहा गया था कि उनकी कंपनी ने बंबई उच्च न्यायालय में टी सीरिज, क्रीअर्ज इंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के खिलाफ एक वाद दायर किया था।