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नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने एक महिला द्वारा दर्ज कराई गई कथित बलात्कार और धोखाधड़ी की शिकायत के मामले में अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती की पत्नी और पुत्र को अग्रिम जमानत दे दी। विशेष न्यायाधीश आशुतोष कुमार ने चक्रवर्ती की पत्नी योगिता बाली और उनके बेटे महाअक्षय को यह कहते हुए अग्रिम जमानत दे दी कि उनकी समाज में गहरी जड़ें हैं और उनके फरार होने की आशंका नहीं है। न्यायाधीश ने कहा कि तदनुसार यह आदेश दिया जाता है कि गिरफ्तारी की स्थिति में दोनों आवेदकों को एक लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही दो जमानत राशियों पर रिहा किया जायेगा।

बता दें कि एक महिला ने शिकायत दर्ज कर आरोप लगाया था कि महाअक्षय ने शादी का झांसा देकर उससे करीब चार साल तक शारीरिक संबंध बनाकर उसे धोखा दिया और उससे बलात्कार किया। इस शिकायत के बाद अदालत के आदेश पर इस मामले में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। अदालत ने कहा था कि पहली नजर में मिथुन की पत्नी योगिता बाली और बेटे महाअक्षय के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने और कानून के अनुसार आगे बढने के पर्याप्त आधार हैं।

महिला ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि जब वह गर्भवती हुई तो महाअक्षय ने उसे कुछ दवाइयां दीं जिसके कारण गर्भपात हुआ। उसने अपनी शिकायत में दावा किया कि योगिता बाली ने उसे धमकी दी थी कि अगर उसने रिश्ते को जारी रखा तो इसके गंभीर परिणाम होंगे।

इस बीच तमिलनाडु में नीलगिरि जिले के उधगमंडलम (ऊंटी) में महाअक्षय की प्रस्तावित शादी आज रद्द हो गई है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि मामले की जांच के लिए एक पुलिस टीम के पहुंचने के बाद शादी को रद्द कर दिया गया और दुल्हन का परिवार मौके से चला गया। महाअक्षय की शादी उधगमंडलम में अभिनेता के पॉश होटल में होनी थी।

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