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नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त न्यायमूर्ति आरएम लोढा समित ने सभी राज्य संघों को ईमेल भेजकर सख्त निर्देश दिए हैं कि बुनियादी ढांचे की सब्सिडी के रूप में हाल में मिले कोष को वे ‘स्थानांतरित या आवंटित’ नहीं करें। ईमेल के अनुसार, ‘पता चला है कि 10 से 20 करोड़ रूपये की राशि प्रत्येक संघ को बुनियादी ढांचे की सब्सिडी और 28 करोड़ रूपये चैम्पियन्स लीग टी20 रद्द होने के मुआवजे के तौर पर दिए गए हैं। बैंकों ने पुष्टि की है कि यह राशि 29 सितंबर से एक अक्तूबर के बीच जल्दबाजी में आरटीजीएस के जरिये की गई है।’ समिति ने कहा, ‘आपको पता है कि कुछ निर्देशों के मामले में उच्चतम न्यायालय में स्थिति रिपोर्ट दायर की गई है और इस पर छह अक्तूबर 2016 को सुनवाई होनी है। बीसीसीआई का यह कोष स्थानांतरित करना समिति के निर्देशों के विपरीत है और न्यायालय में यह मामला चल रहा है इसलिए आपको निर्देश दिया जाता है कि इस राशि को स्थानांतरित या आवंटित नहीं करें जो आपके संघ को भेजी गई है।’

उन्होंने कहा, ‘अगर इस निर्देश के विपरीत कुछ किया गया तो अदालत की अवमानना के उचित आदेशों के लिए यह माननीय उच्चतम न्यायालय की जानकारी में लाया जाएगा।’

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