नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने देश के शीर्ष पहलवानों की भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह द्वारा कथित यौन दुराचार के खिलाफ एक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को आज ही एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट से कहा कि वे प्राथमिकी दर्ज करेंगे। सालिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को अवगत कराया कि दिल्ली पुलिस आज शाम तक प्राथमिकी दर्ज कर लेगी।
वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की निगरानी में महिला पहलवानों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए निर्देश जारी करने का आग्रह किया। दिल्ली पुलिस की ओर से पेश तुषार मेहता का कहना है कि पुलिस इन सभी चिंताओं का समाधान कर सकती है।
पहलवान पिछले कई दिनों से राष्ट्रीय राजधानी में अपना विरोध कर रहे हैं। पहलवानों ने भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रमुख और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मामला दर्ज करने के उनके अनुरोध पर तत्काल सुनवाई के लिए उच्चतम न्यायालय का रुख किया था।
सुप्रीम कोर्ट ने पहलवानों के अनुरोध पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर कहा कि उनके आरोपों पर कोई मामला दर्ज क्यों नहीं किया गया है।
पहलवान, बृजभूषण शरण सिंह और अन्य प्रशिक्षकों के खिलाफ अपने आरोपों के साथ पहली बार इस साल जनवरी में सड़कों पर उतरे, लेकिन अनुराग ठाकुर के आश्वासन के बाद अपना विरोध वापस ले लिया। वे इस सप्ताह विरोध प्रदर्शन पर फिर बैठ गए और कहा कि उनके आरोपों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। बृजभूषण सिंह, जिन्होंने यौन दुराचार के आरोपों से इंकार किया है और कहा है कि वह खुद को निर्दोष साबित करने के लिए कड़ा संघर्ष करेंगे। उन्होंने बृहस्पतिवार को एक वीडियो जारी कर कहा कि वह उस दिन मौत को गले लगाना चाहेंगे, जिस दिन वे खुद को असहाय महसूस करेंगे।