मुंबई: महाराष्ट्र में आईपीएल मैच रद्द कराने संबंधी याचिका पर बांबे हाईकोर्ट ने कहा, 9 अप्रैल को होने वाला मैच रद्द नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही राज्य सरकार को निर्देश भी दिया कि वो देखे कि बीसीसीआई मैच के दौरान वानखेड़े स्टेडियम में पानी की आपूर्ति टैंकरों से की गई या कैसे की गई। हालांकि कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख 12 अप्रैल सुनिश्चित की है। गौरतलब हो कि इस याचिका पर सुनवाई करते हुए बंबई हाई कोर्ट ने बीसीसीआई और महाराष्ट्र तथा मुंबई क्रिकेट संघ को आड़े हाथों लेते हुए कहा था कि आईपीएल के मैच ऐसी जगह कराने चाहिए जहां जलसंकट नहीं हो। अदालत ने कहा था कि जब बीसीसीआई को पानी की आपूर्ति बंद कर दी जाये, तभी आपको समझ में आएगा। अदालत ने यह भी कहा कि यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह पानी की बर्बादी को रोकने के लिए कदम उठाए। इसने राज्य सरकार से यह बताने को कहा कि इस मसले पर क्या कदम उठाये जा रहे हैं। न्यायमूर्ति वी एम कनाडे और एम एस कर्णिक ने जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि आप इस तरह से पानी कैसे बर्बाद कर सकते हैं?
आपके लिए लोग ज्यादा अहम हैं या आईपीएल मैच। आप इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो। इस तरह से पानी कौन बर्बाद करता है। यह आपराधिक बर्बादी है। आपको पता है कि महाराष्ट्र के क्या हालात है।