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नई दिल्ली: भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देशवासियों को बड़ी राहत देते हुए वित्त वर्ष 2018-19 के लिए इनकम टैक्स फाइल करने की तारीख 30 जून तक बढ़ा दी। वित्त मंत्री ने कहा कि कोरोना से निपटने के लिए जल्द ही राहत पैकेज का एलान किया जाएगा। राहत पैकेज पर काम अभी जारी है। उन्होंने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए लॉकडाउन किया गया। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी कदम उठाए गए। इसके अलावा वित्त वर्ष 2018-19 के इनकम टैक्स रिटर्न में हुई देरी पर जुर्माना भी 12% से घटाकर 9% कर दिया गया। आधार-पैन लिंक करने की तारीख भी बढ़ाकर 30 जून कर दी गई। 'विवाद से विश्वास' की स्कीम की तारीख भी 30 जून तक बढ़ाई गई।

वित्त मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा करते हुए कहा कि सभी तरह की फाइनेंशियल फाइलिंग की सीमा 29 जून तक बढा दी गई है। मार्च-अप्रैल-मई की जीएसटी रिटर्न की तारीख भी बढ़ाकर 30 जून कर दी गई है। इतना ही नहीं, कंपनसेशन स्कीम का विकल्प चुनने की आखिरी तारीख भी 30 जून कर दी गई है। जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है, उन्हें लेट फीस भी नहीं देनी होगी।

वित्त मंत्री ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान हम यह नहीं चाहते कि इंपोर्टर और एक्सपोर्टर के बीच कोई दिक्कत हो। 30 जून तक कस्टमर क्लियरेंस की सुविधा भी 24 घंटे कर दी गई है।

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