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नई दिल्ली: सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (सीबीडीटी) ने उन लोगों को राहत दी है जिन्होंने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया है। आधार कार्ड को पैन से लिंक करने की समय सीमा जो 31 दिसंबर 2019 को खत्म हो रही थी उसे अगले तीन महीने के लिए बढ़ा दिया है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (सीबीडीटी) ने पर्मानेंट अकाउंट नंबर (पैन) और आधार लिंकिंग की समय सीमा 31 मार्च 2020 कर दी है। यह आठवीं बार है जब सरकार ने आधार को पैन से जोड़ने की समय सीमा बढ़ाई है। इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए आधार को पैन से जोड़ना अनिवार्य है। 1 अप्रैल 2019 से इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए आधार-पैन कै लिंक होना अनिवार्य कर दिया गया है।

इससे पहले आयकर विभाग ने कहा था कि अगले साल से बिना आधार से लिंक पैन कार्ड को निरस्त किया जा सकता है। साथ ही ऐसे करदाता आईटीआर भी दाखिल नहीं कर सकेंगे। लेकिन अब यह समय सीमा 31 मार्च 2020 तक बढ़ा दी गई है।

सभी पैन धारक को स्टेटस की जांच कर आधार से जल्द-जल्द लिंक कराना चाहिए।

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