नई दिल्ली: सरकार ने प्याज की जमाखोरी रोकने के प्रयासों के तहत खुदरा व्यापारियों के लिए इसकी भंडारण सीमा और घटाकर पांच टन से दो टन कर दी है। यह निर्णय खुले बाजार में प्याज की उपलब्धता बढ़ाने के लिए लिया गया है।
उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया कि राज्यों से जमाखोरी रोकने के लिए तुरंत कार्रवाई करने को कहा गया है। थोक व्यापारियों के लिए भंडारण सीमा में कोई नया बदलाव नहीं होगा।