नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सरकारी निर्माण कंपनी एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड को आम्रपाली समूह के नोएडा और ग्रेटर नोएडा में फंसे आठ प्रोजेक्ट का निर्माण और उनका पजेशन जल्द से जल्द देने का आदेश जारी किया है। जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस उदय ललित की खंडपीठ ने कंपनी से कहा है कि वो आम्रपाली के जोडिएक, सफायर-1 और 2, सिलिकॉन सिटी-1 और 2, प्रिंसली इस्टेट , ओ2 वैली और सेंचुरियन पार्क का अधूरा निर्माण पूरा करें। इन प्रोजेक्ट में कुल 11258 घर खरीदारों के फ्लैट फंसे पड़े हैं।
सुरेखा परिवार को लगाई लताड़
इस बीच सर्वोच्च न्यायलय ने सुरेखा परिवार को भी लताड़ लगाई है। इस परिवार ने पहले कोर्ट में कहा था कि वो आम्रपाली के कुछ प्रोजेक्ट खरीदना चाहती है। इसके लिए कोर्ट ने सुरेखा परिवार को 167 करोड़ रुपये जमा कराने का आदेश दिया था, लेकिन तय तारीख तक उसने यह पैसा जमा नहीं किया है।
कोर्ट ने सुरेखा परिवार को चेतावनी देते हुए कहा है कि उसके परिवार के तीन सदस्यों को जेल भेज दिया जाएगा, अगर उसने रकम जल्दी जमा नहीं की। कोर्ट अब 13 दिसंबर को इस मामले की सुनवाई करेगा।