नई दिल्ली: सरकार ने पैन नंबर को आधार नंबर से लिंक कराने की आखिरी तारीख 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दी है। 31 मार्च 2019 को जब लोगों ने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं करा पाए थे तो सरकार ने इसकी डेडलाइन छह महीने के लिए बढ़ा दी थी जो कि 30 सितंबर थी। अब एक बार और सरकार ने पैन को आधार से लिंक कराने की आखिरी तारीख बढ़ाई है। वित्त मंत्रालय के सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने इस संबंध में एक नोटिस जारी किया है। पैन को आधार से लिंक कराने की आखिरी तारीख अब सातवीं बार बढ़ाई गई है।
सरकार ने पाया कि इससे पहले दो बार बढ़ाई गए डेडलाइन्स में लोग पैन से अपने आधार को लिंक नहीं करा पाए थे। जब से पैन को आधार कार्ड से लिंक कराना जरूरी हुआ तब से अब बिना आधार लिंक वाला पैन कार्ड सही नहीं माना जा रहा। ऐसे में लोगें को अपने पैन को आधार से लिंक कराना जरूरी हो गया है। जिन लोगों ने हाल में पैन कार्ड बनवाया है और अभी तक आधार से लिंक नहीं करा पाए उनके लिए यह अच्छी खबर है।
इस कानून के तहत करवाना है आधार कार्ड लिंक
केंद्र सरकार ने मनी लॉन्ड्रिंग (पीएमएलए) कानून के तहत बैंक अकाउंट, पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवाना जरूरी कर दिया है। जो लोग ऐसा नहीं करेंगे, उनका पैन कार्ड अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। हालांकि, जिन लोगों ने पहले ही अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड आपस में लिंक कर लिया है तो उन्हें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है।