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संविधान ने देश में बदलाव लाने में उल्लेखनीय मदद की: सीजेआई खन्ना

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का महंगाई भत्ता (डीए) एक प्रतिशत बढ़ाकर पांच प्रतिशत कर दिया है। इस फैसले से उसके 50 लाख कर्मचारियों तथा 61 लाख पेंशनभोगियों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया। इसके अलावा सरकार ने निजी क्षेत्र के कर्मचारियों की ग्रेच्युटी की सीमा बढाकर 20 लाख रूपये करने संबंधी विधेयक को आज मंजूरी दे दी। केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में ग्रेच्युटी भुगतान (संशोधन) विधेयक 2017 को संसद में पेश करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया, इस संशोधन विधेयक के पारित होने के बाद निजी क्षेत्र तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और सरकार के तहत काम करने वाले स्वायत्त संस्थानों के कर्मचारियों की ग्रेच्युटी की सीमा केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर हो जाएगी। पिछले वर्ष तक केन्द्र सरकार तथा निजी क्षेत्र दोनों के कर्मचारियों की ग्रेच्युटी की सीमा 10 लाख रूपये थी। सरकार की तरफ से आधिकारिक बयान में कहा गया है कि मूल्यवृद्धि से राहत के लिए मूल वेतन-पेंशन पर डीए की एक प्रतिशत बढ़ी हुई किस्त जारी की जाएगी। महंगाई भत्ते की नई दरें एक जुलाई से लागू होंगी।

चालू वित्त वर्ष की आठ माह की अवधि (जुलाई, 2017 से फरवरी, 2018) के दौरान महंगाई भत्ता और महंगाई राहत (डीआर) से सरकार पर क्रमश: 3,068.26 करोड़ रुपये तथा 2,045.50 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा। सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू होने के बाद केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की ग्रेच्युटी की सीमा एक जनवरी 2016 से बढाकर 20 लाख रूपये कर दी गई थी। ग्रेच्युटी भुगतान के मामले में निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारियों के समकक्ष लाने के लिए सरकार ने विधेयक में संशोधन का प्रस्ताव किया था, जिसे मंत्रिमंडल ने आज मंजूर कर लिया। यह संशोधन विधेयक अब संसद में पेश किया जायेगा। सेवानिवृति के बाद कर्मचारी को पेंशन के साथ साथ ग्रेच्युटी का भी भुगतान किया जाता है, जिसकी राशि कर्मचारी की सेवा अवधि पर निर्भर करती है।

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