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 नई दिल्ली: भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने बैंकों को आधार पंजीकरण केंद्र खोलने के लिए एक माह और मोहलत दी है। बैंकों को तय समय में 10 फीसदी शाखाओं पर आधार पंजीकरण केंद्र खोलने हैं और 30 सितंबर के बाद इससे छूट गई प्रति शाखा पर 20,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) अजय भूषण पांडे ने मंगलवार को यह जानकारी दी। जुलाई में प्राधिकरण ने निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से अगस्त के अंत तक 10 फीसदी शाखाओं पर आधार पंजीकरण एवं जानकारी अद्यतन की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कहा था। अब इस काम के लिए प्राधिकरण की ओर एक महीने की मोहलत और दे दी गई है क्योंकि बैंकों ने ऐसी सुविधा स्थापित करने के लिए और समय की मांग की थी। पांडे ने कहा कि बैंकों ने और समय की जरूरत के लिए हमसे समय मांगा था, तो हमने उन्हें ऐसी सुविधा की स्थापना के लिए 30 सितंबर तक का समय दिया है।

इस समय सीमा के बाद अनुपालन नहीं करने वाले बैंकों को पहुंच के बिना वाली प्रति शाखा पर हर माह 20,000 रुपये का भुगतान करना होगा। 10 प्रतिशत शाखाओं को इसके दायरे में लाने से आशय हर 100 में से 10 शाखा पर इस तरह की सुविधा उपलब्ध कराना है। उल्लेखनीय है कि सरकार ने सब्सिडी का फायदा देने के लिए बैंक खाता का आधार से जोड़ना अनिवार्य कर दिया है। साथ की अब बैंक में खाता खोलने के लिए भी आधार अनिवार्य हो गया है। इसके अलावा आयकर रिटर्न भरने के लिए पैन का आधार से जोड़ना भी जरूरी कर दिया गया है। वर्तमान समय तक प्राधिकरण करीब 110 करोड़ आधार जारी कर चुका है। आपका पैन यदि आधार से जुड़ा हुआ है तो ऑनलाइन टैक्स रिटर्न भरने पर आपको दस्तावेज आयकर के बेंगलुरु कार्यालय भेजने की जरूरत हीं। आधार की वजह से ऑनलाइन सत्यापन (ई-वेरिफिकेशन) हो जाएगा

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