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नई दिल्ली: वित्त मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि अटल पेंशन योजना (एपीवाई) के अंशधारकों को सरकार का 1,000 रुपये तक का योगदान प्राप्त करने के लिए अपने खातों को आधार से जोड़ना होगा। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि एपीवाई के तहत लाभ प्राप्त करने के पात्र अंशधारकों को आधार संख्या देनी होगी या आधार सत्यापन के लिए पंजीकरण प्रक्रिया से गुजरना होगा। पेंशन नियामक पीएफआरडीए ने 12.35 लाख अंशधारकों की पहचान की है जो वित्त वर्ष 2016-17 में सरकार के 1,000 रुपये तक के योगदान को प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। यह राशि उन पात्र अंशधारकों के बचत बैंक खातों में डाली जाएगी, जिनके खाते 12 अंकों वाले आधार से जुड़े होंगे। अटल पेंशन योजना सरकार की प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजना है. इसके 54 लाख से अधिक अंशधारक हैं।

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