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नई दिल्ली: केरोसीन की खरीद पर सरकारी सब्सिडी प्राप्त करने तथा अटल पेंशन योजना के लाभ के लिए आधार कार्ड को अब अनिवार्य कर दिया गया है। अधिकारियों ने रविवार को कहा कि जो लोग केरोसीन पर सब्सिडी ले रहे हैं या पेंशन योजना के लिए योगदान कर रहे हैं, उन्हें अब लाभ के लिए आधार संख्या देनी होगी। अगर उनके पास आधार नहीं है, तो उन्हें पंजीकरण प्रक्रिया से गुजरना होगा। केरोसीन सब्सिडी के मामले में आधार प्राप्त करने या उसे हासिल करने के लिए पंजीकरण के लिए 30 सितंबर अंतिम तारीख है। एक सरकारी आदेश के अनुसार अटल पेंशन योजना के लिए आधार हासिल करने की समयसीमा 15 जून है। हालांकि आधार कार्ड जारी होने तक राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र, फोटो युक्त किसान पासबुक, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत जारी रोजगार कार्ड और राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा जारी प्रमाणपत्र लाभ के लिए पहचान का साक्ष्य माना जाएगा। साथ ही लाभ के लिए आधार संख्या या बैंक खाता से परिवार को जारी राशन कार्ड को जोड़ने का फैसला किया गया है, ताकि नकद अंतरण लाभ दिया जा सके। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना पेश की है। इसके तहत सब्सिडी उन लाभार्थियों के सीधे बैंक खातों में भेजी जाती है, जो बाजार भाव पर राशन की दुकान से केरोसीन खरीदते हैं। इन दोनों योजनाओं को आधार से जोड़ने से सब्सिडी का दुरूपयोग रुकेगा और यह सुनिश्चित होगा कि लाभार्थियों को उनका लाभ मिले।

 

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