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श्रीनगर: शिक्षा व स्वास्थ्य पर नई कर प्रणाली जीएसटी में भी कोई कर नहीं लगेगा जबकि सेवाओं पर चार अलग अलग दरों से जीएसटी लगाने का फैसला किया गया है। जीएसटी परिषद ने वस्तु व सेवा कर (जीएसटी) प्रणाली के तहत सेवाओं के लिए दरों को शुक्रवार को अंतिम रूप दिया। इसके तहत एकोनामी क्लास में हवाई यात्रा सहित परिवहन पर पांच प्रतिशत जीएसटी लगेगा। परिषद ने दूरसंचार, बीमा, होटल व रेस्टोरेंट सहित विभिन्न सेवाओं के लिए चार दर स्लैब 5,12,18 व 28 प्रतिशत में कर लगाने का फैसला किया है। यह दरें भी वस्तुओं के लिए तय की गई दरों के अनुसार ही हैं। इसके साथ ही सोने सहित कुछ ही जिंस को छोड़कर सभी वस्तुओं के लिए जीएसटी दरों को तय कर लिया गया है। सरकार जीएसटी का कायार्न्वयन एक जुलाई से करने का लक्ष्य लेकर चल रही है। परिषद की दो दिवसीय बैठक के बाद वित्त मंत्री अरूण जेटली ने कहा कि दूरसंचार व वित्तीय सेवाओं पर 18 प्रतिशत की मानक दर से कर लगेगा। परिवहन सेवाओं पर पांच प्रतिशत कर लगेगा। यह दर ओला व उबर जैसी एप से टैक्सी बुकिंग सेवा देने वाली कंपनियों पर भी लागू होगी। इसके साथ ही फिलहाल छह प्रतिशत कर देने वालों पर यह लागू होगी। जहां तक रेल यात्रा का सवाल है तो सामान्य श्रेणी या गैर वातानुकूलित रेल यात्रा को जीएसटी से छूट दी गई है जबकि वातानुकूलित टिकटों पर पांच प्रतिशत शुल्क लगेगा।

राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने कहा कि मेट्रो, लोकल ट्रेन व हज यात्रा सहित तीथार्टन यात्राओं को जीएसटी छूट जारी रहेगी। हवाई यात्रा में इकनोमी श्रेणी पर पांच प्रतिशत जबकि बिजनेस श्रेणी यात्रा पर 12 प्रतिशत जीएसटी लगेगा। जेटली ने कहा कि बिना एसी वाले रेस्टोरेंट में भोजन बिल पर 12 प्रतिशत जीएसटी लगेगा। मदिरा लाइसेंस वाले एसी (वातानुकूलित) रेस्टोरेंट में कर की दर 18 प्रतिशत रहेगी। वहीं पांच सितारा होटलों में जीएसटी की दर 28 प्रतिशत रहेगी। इसी तरह 50 लाख रुपये या कम कारोबार वाले रेस्टोरेंट पर पांच प्रतिशत की दर से कर लगेगा। वहीं, सफेदी (पुताई) जैसे ठेके पर किए जाने वाले काम पर 12 प्रतिशत जीएसटी लगेगा। जीएसटी के तहत मनोरंजन कर को सेवा कर में मिला दिया जाएगा जबकि सिनेमा सेवाओं, घुड़दौड़ में बाजी लगाने या गेंबलिंग पर 28 प्रतिशत कर लगेगा। सिनेमा हॉल के लिए प्रस्तावित कर दरें मौजूदा दरों की तुलना में 40 से 55 प्रतिशत तक कम है। इससे जहां सिनेमा टिकटें सस्ती हो सकती हैं और उन पर शुल्क लगाने का अधिकार राज्यों के पास ही रहेगा। प्रति दिन 1000 रपये का शुल्क लगाने वाले होटल व लॉज को जीएसटी में छूट रहेगी। वहीं 1000 से 2000 रुपये प्रति दिन शुल्क वाले होटल के लिए शुल्क दर 12 प्रतिशत रहेगी। इसी तरह 2500 से 5000 रुपये प्रति दिन शुल्क वाले होटल के लिए शुल्क दर 18 प्रतिशत रहेगी। इसी तरह 5000 रुपये से अधिक प्रतिदिन शुल्क वाले होटल के लिए शुल्क दर 28 प्रतिशत होगी।

जीएसटी दरें

हवाई सफर

इकोनॉमी क्लास फेयर - 5 फीसदी

बिजनेस क्लास फेयर - 12 फीसदी

टेलीकॉम, वित्त सेवाएं - 18 प्रतिशत

मनोरंजन

रेस क्लब, बाजी लगाना और सिनेमा हॉल्स - 28 फीसदी

होटल

एसी रेस्टोरेंट और ऐसे रेस्टोरेंट जिनमें शराब पिलाने का लाइसेंस- 18 फीसदी

पांच सितारा होटल- 28 फीसदी

50 लाख या इसे कम का टर्न ओवर वाले रेस्टोरेंट - 5 फीसदी

बिना एसी वाले रेस्टोरेंट- 12 फीसदी

स्वास्थ्य और शिक्षा हेल्थकेयर, शिक्षा को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है।

ट्रांसपोर्ट

ट्रांसपोर्ट सेवाएं- 5 फीसदी

सस्ता

अनाज और उसके उत्पाद : गेहूं, चावल, दूसरे अनाज, आटा, मैदा, बेसन, चूड़ा, रस्क, पिज्जा ब्रेड, नमकीन भुजिया, मिक्सचर, पास्ता, नूडल्स, पेस्ट्री और केक के दाम घटेंगे।

दूध और उसके उत्पाद : दूध, दही, लस्सी, पनीर और मिल्क फूड के दाम नहीं बढ़ेंगे।

कच्ची सब्जियां और फल : प्रोसेस्ड फल-सब्जियां, फ्रूट-वेजिटेबल जूस, और जूसमिक्स ड्रिंक्स सस्ते होंगे। चीनी, गुड़ और फ्लेवर्ड चीनी सस्ती होगी।

स्टील और कोयला में भी टैक्स कुछ कम होने से कोयले से बनने वाली बिजली और लोहा सस्ता हो सकता है।

महंगा

कॉस्मेटिक्स महंगा होगा : मेकअप के सामान, सनस्क्रीन लोशन, शैंपू, हेयर क्रीम, हेयर डाइ, शेविंग क्रीम, डिओड्रेंट तेल, घी, रिफाइंड ऑयल, जैम, जेली, ज्विंगम, हेयर ऑयल साबुन और टूथपेस्ट महंगा होगा। फ्लोर कवरिंग, बाथरूम के सामान और कारें महंगी होंगी।

सेवाओं पर फैसला आज

जीएसटी परिसद की शुक्रवार को बैठक में सेवाओं पर कर की दर भी तय की जाएगी। साथ ही परिषद सोना, फुटवियर, ब्रांडेड आइटम व बीड़ी के लिए कर की दर तय करेगी। इसी तरह डिबा बंद खाद्य वस्तुओं के लिए जीएसटी अभी तय की जानी है।

कारें महंगी होंगी कारों पर 28% की सर्वोच्च दर से जीएसटी लगेगा। साथ ही छोटी कारों पर 1% मध्यम पर 3% और बड़ी एवं लग्जरी कारों पर 15% की दर से उपकर भी लगेगा।

कुछ राज्यों की अलग मांग

दिल्ली : 500 रुपये से कम के जूते-चप्पल को 5% की श्रेणी में लाया जाए

उत्तर प्रदेश : सूती, रेशम धागा और पूजा सामग्री पर छूट मिले

तटीय राज्य : मछली पकड़ने वाले जाल पर जीएसटी से राहत मिले

जम्मू-कश्मीर : हैंडलूम और हस्तशिल्प को शू्न्य प्रतिशत के दायरे में लाया जाए

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