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यरुशलम: इजरायल में कोरोना वायरस के नए वैरिएंट के दो मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से यह जानकारी दी गई है। हालांकि, स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि वे इसको लेकर ज्यादा चिंतित नहीं हैं। यह नया वैरिएंट कोविड-19 के ओमिक्रॉन वैरिएंट के दो सब-वैरिएंट बीए.1 और बीए.2 का मेल है। इजरायल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर उतरे दो यात्रियों की आरटी पीसीआर रिपोर्ट में यह वैरिएंट पाया गया है।

स्वास्थ्य मंत्रालय ने साथ ही कहा है, 'अभी पूरी दुनिया में इस वैरिएंट के बारे में कोई जानकारी नहीं।' साथ ही कहा है, 'इस वैरिएंट के जो दा मामले सामने आए हैं, उनमें हल्का बुखार, सिरदर्द और मांसपेशियों का विकार जैसे लक्षण देखने के मिले हैं। हालांकि, इसके मरीजों को कोई विशेष मेडिकल सुविधा की जरूरत नहीं है।

इजरायल के पैनडेमिक रिस्पांस चीफ सलमान ज़रका ने इससे खतरे को खारिज किया है। उन्होंने कहा कि हम इसको लेकर चिंतित नहीं हैं।

वाशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बुधवार को यूक्रेन में एक अरब डॉलर की नई सुरक्षा सहायता और लंबी दूरी तक वार करने वाले हथियारों की तैनाती की घोषणा की। साथ ही यूक्रेन को रूस के खिलाफ युद्ध में हर तरह की मदद मुहैया कराने का आश्वासन भी दिया।

यूक्रेन की राजधानी कीव की घेराबंदी कर चुकी रूसी सेना से लड़ने के लिए अमेरिका द्वारा स्वीकृत नकद में सप्ताहांत में आवंटित $ 200 मिलियन और कांग्रेस द्वारा पिछले सप्ताह अनुमोदित सहायता पैकेज से नए फंड में $800 मिलियन शामिल हैं।

यूक्रेन को अतिरिक्त लंबी दूरी तक वार करने वाला एंटी-एयरक्राफ्ट सिस्टम देने और अमेरिकी मदद की घोषणा करने पर बाइडेन ने कहा, "ये हमारे रक्षा विभाग से यूक्रेनी सेना को उपकरण का सीधा हस्तांतरण हैं, क्योंकि वे इस आक्रमण के खिलाफ हैं।"

नई दिल्ली: संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अदालत 'इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस' ने बुधवार को रूस को यूक्रेन पर उसके हमलों बंद करने का आदेश देते हुए कहा कि यूक्रेन में रूस के बल प्रयोग को लेकर कोर्ट 'बेहद चिंतित' है। पीठासीन न्यायाधीश जोन डोनोग्यू ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और आईसीजे को बताया कि उन्होंने निर्णय लिया है कि "24 फरवरी को शुरू किए गए मिलिट्री ऑपरेशन को रूस तुरंत खत्म करे। न्यायमूर्ति डोनोग्यू ने हेग में हुई सुनवाई में कहा, "अदालत रूसी संघ द्वारा बल के प्रयोग के बारे में गहराई से चिंतित है, जो अंतरराष्ट्रीय कानून में बहुत गंभीर मुद्दों को उठाता है।"

बता दें कि 24 फरवरी को रूस द्वारा किए गए यूक्रेन में हमले के कुछ दिनों बाद कीव ने मास्को को संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अदालत में घसीटा था। आईसीजे में भारत के न्यायाधीश, न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी ने भी रूस के खिलाफ अपना मतदान किया है। न्यायमूर्ति भंडारी को सरकार और विभिन्न मिशनों के समर्थन पर समय-समय पर आईसीजे में नामित किया गया था।

वॉशिंगटन: अमेरिकी सीनेट ने मंगलवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को युद्ध अपराधी करार देने से जुड़ा एक प्रस्ताव पारित किया है। इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया गया है। प्रस्ताव पारित होने के दौरान विभाजित कांग्रेस में एकता देखने को मिलीं। सीनेट के दोनों पक्षों ने एक साथ हेग और अन्य देशों में आईसीसी को रूस के यूक्रेन पर आक्रमण के दौरान किए गए युद्ध अपराधों की जांच में रूसी सेना को लक्षित करने के लिए प्रोत्साहित किया।

डेमोक्रेटिक सीनेट के नेता चक शूमर ने भाषण में कहा, "हम सभी डेमोक्रेट और रिपब्लिकन मिलकर यह कहते हैं कि पुतिन यूक्रेनी लोगों के खिलाफ किए गए अत्याचारों के लिए जवाबदेही से बच नहीं सकते।" रूस ने अपने कार्यों को यूक्रेन के विसैन्यीकरण और "अस्वीकरण" के लिए एक "विशेष सैन्य अभियान" का नाम दिया। 24 फरवरी को रूस ने यूक्रेन पर जो हमला किया, वो 1945 के बाद से किसी यूरोपीय राज्य पर सबसे बड़ा हमला है। रूस के हमले के बाद से ही हर जगह पुतिन की आलोचना हो रही है। खासकर पुतिन को युद्ध रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई कड़े कदम उठा जा चुके हैं।

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