गुवाहाटी: भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ असम में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। इस बात की जानकारी खुद मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने दी है। उन्होंने कहा, ''कांग्रेस सदस्यों की तरफ से आज हिंसा, उकसावे, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और पुलिसकर्मियों पर हमले के संदर्भ में राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, कन्हैया कुमार और अन्य व्यक्तियों के खिलाफ धारा 120 (बी) 143/147/188/283/427 के तहत केस दर्ज किया गया है।
इसके अलावा उनके खिलाफ पीडीपीपी अधिनियम की धारा 353 (लोक सेवक पर हमला), धारा 332 (लोक सेवक को ड्यूटी से रोकने के लिए स्वेच्छा से चोट पहुंचाना),और धारा 333 (लोक सेवक को ड्यूटी से रोकने के लिए स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना) जैसे गैर-जमानती आरोपों में केस दर्ज किया गया है।
इससे पहले मंगलवार (23 जनवरी) को राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को गुवाहाटी में प्रवेश करने से रोक दिया गया। इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और बैरिकेड तोड़ दिए। इसके बाद हिमंत बिस्व सरमा ने डीजीपी को मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दे दिया था।
सरमा ने दिया था केस दर्ज करने का निर्देश
मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर कहा, ''मैंने असम पुलिस के महानिदेशक को भीड़ को उकसाने के लिए आपके नेता राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दिया है।''
उन्होंने कहा, ''यह (हिंसा) असम की संस्कृति का हिस्सा नहीं है। हम एक शांतिपूर्ण राज्य हैं। इस तरह के नक्सलवादी हथकंडे हमारी संस्कृति से बिल्कुल विपरीत हैं। आपके गैर-जिम्मेदाराना रवैये और दिशा-निर्देशों की वजह से गुवाहाटी की सड़कों पर जाम लग गया।''
राहुल गांधी ने दिया जवाब
वहीं, मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "असम के मुख्यमंत्री जो कर रहे हैं, उससे यात्रा को फायदा हो रहा है। जो प्रचार हमें नहीं मिलता, वह मिल रहा है। उसमें असम के मुख्यमंत्री और शायद उनके पीछे गृह मंत्री अमित शाह हमारी मदद कर रहे हैं। असम में आज मुख्य मुद्दा यात्रा बन गया है।"