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प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा में स्थित श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद केस में गुरुवार को बड़ा फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने कहा कि यह वाद सुनवाई के योग्य है। हाईकोर्ट ने इस वाद में मुद्दे तय करने के लिए 12 अगस्त की तारीख तय की है। हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। अदालत ने हिंदू पक्ष की याचिकाओं की सुनवाई नहीं करने की मांग वाली मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी है। हाईकोर्ट के इस फैसले से हिंदू पक्ष खुश है। हिंदू पक्ष इस फैसले से इसलिए खुश है क्योंकि यह विवाद बहुत पुराना है और अब इस पक्ष में न्याय मिलने की उम्मीद जाग गई है।

मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद एक याचिकाकर्ता ने कहा कि "इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी यह माना है कि कृष्ण जन्मभूमि से शाही मस्जिद को हटाने संबंधी जो 18 मुकदमे हैं, वे सुनवाई योग्य हैं। उन्होंने मुस्लिम पक्ष की याचिका को एक तरह से खारिज कर दिया है।

नई दिल्ली (जनादेश ब्यूरो): समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कन्नौज से लोकसभा सांसद अखिलेश यादव ने बजट 2024 पर चर्चा के दौरान केंद्र में भारतीय जनता पार्टी नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि यूपी को कुछ नहीं मिला।

उन्होंने आरोप लगाया कि सबसे महंगी बिजली यूपी को मिल रही है। पूर्व सीएम ने कहा कि किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई है और सरकार ने एक भी नई मंडी नहीं बनाई है। एमसपी पर कानूनी गारंटी क्यों नहीं है।

उद्योगपति शोषण करेंगे: अखिलेश

उन्होंने दावा किया कि अब तक यूपी के बिजली का कोटा नहीं बढ़ा। अखिलेश ने आरोप लगाया कि लाखों लाख किसान आत्महत्या कर रहे हैं। आज सबसे ज्यादा संकट रोजगार और नौकरी पर आया है। जो स्कीम सरकार लाई है क्या ये स्कीम नौजवानों को पक्की नौकरी दिलाएगी? क्या पांच हजार रुपये में भविष्य बनेगा? सपा नेता ने दावा किया कि जो वर्क फोर्स ट्रेनिंग देकर बनाई जा रही है, उसको भी उद्योगपति कल को शोषित करेंगे। 

लखनऊ: उत्तर प्रदेश विधानसभा में मंगलवार को उस वक्त ठहाके लगने लगे जब समाजवादी पार्टी के नेता और जसवंत नगर से विधायक शिवपाल सिंह यादव ने सीएम आदित्यनाथ योगी के तंज का जवाब दिया। दरअसल, सीएम योगी ने नेता प्रतिपक्ष और सपा नेता माता प्रसाद पांडेय की ओर संकेत करते हुए कहा कि चाचा को फिर गच्चा दे दिया गया। उन्होंने अखिलेश यादव के उस फैसले पर तंज कसा, जिसमें सिद्धार्थनगर स्थित इटावा से विधायक माता प्रसाद पांडेय को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त किया गया है।

सीएम ने कहा था, नेता प्रतिपक्ष को चयन के लिए बधाई देता हूं आखिर आपने चाचा को गच्चा दे ही दिया, चचा बेचारा हमेशा ही ऐसे ही मार खाता है, उनकी नियति ही ऐसी है क्योंकि भतीजा हमेशा भयभीत रहता है।

शिवपाल बोले- गच्चा तो आपने भी दिया

इसके जवाब में शिवपाल ने कहा कि देखिए हमको गच्चा नहीं मिला है। पांडेय जी बहुत सीनियर हैं। हम लोग समाजवादी हैं। आपकी (स्पीकर सतीश महाना) तरफ से भी हमने कहीं न कहीं कुर्सी की तरफ इशारा किया था।

प्रयागराज: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट में मिली चार साल की सजा के खिलाफ गाजीपुर से सपा सांसद अफजाल अंसारी की अपील मंजूर कर ली है। साथ ही राज्य सरकार और दिवंगत विधायक कृष्णानंद राय के बेटे पीयूष राय की तरफ से दायर सजा बढ़ाने की अपीलें खारिज कर दी हैं। इसे अफजाल के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। यह आदेश न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने सोमवार को दिया। कोर्ट ने चार जुलाई को फैसला सुरक्षित कर लिया था।

अफजाल अंसारी की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल चतुर्वेदी एवं डीएस मिश्र व एडवोकेट उपेंद्र उपाध्याय ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने जो गैंग चार्ट बनाया है, उसमें कई सदस्य बनाए गए लेकिन गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई केवल तीन लोगों पर की गई।

ट्रायल कोर्ट में विवेचक के बयान से स्पष्ट भी है कि ऐसा राजनीतिक द्वेषवश किया गया। इसके अलावा जिस मूल मुकदमे के आधार पर अफजाल अंसारी को गैंगस्टर एक्ट में सजा सुनाई गई, उसमें उन्हें बरी किया जा चुका है।

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