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प्रयागराज: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट में मिली चार साल की सजा के खिलाफ गाजीपुर से सपा सांसद अफजाल अंसारी की अपील मंजूर कर ली है। साथ ही राज्य सरकार और दिवंगत विधायक कृष्णानंद राय के बेटे पीयूष राय की तरफ से दायर सजा बढ़ाने की अपीलें खारिज कर दी हैं। इसे अफजाल के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। यह आदेश न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने सोमवार को दिया। कोर्ट ने चार जुलाई को फैसला सुरक्षित कर लिया था।

अफजाल अंसारी की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल चतुर्वेदी एवं डीएस मिश्र व एडवोकेट उपेंद्र उपाध्याय ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने जो गैंग चार्ट बनाया है, उसमें कई सदस्य बनाए गए लेकिन गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई केवल तीन लोगों पर की गई।

ट्रायल कोर्ट में विवेचक के बयान से स्पष्ट भी है कि ऐसा राजनीतिक द्वेषवश किया गया। इसके अलावा जिस मूल मुकदमे के आधार पर अफजाल अंसारी को गैंगस्टर एक्ट में सजा सुनाई गई, उसमें उन्हें बरी किया जा चुका है।

गैंगस्टर एक्ट के इस मुकदमे के बाद उनके खिलाफ दो ही मामले दर्ज हुए और वे भी 2009 एवं 2014 के चुनाव को लेकर जन प्रतिनिधित्व अधिनियम से जुड़े हैं।

विवेचक ने ट्रायल कोर्ट में अपने बयान में कहा है कि चार साल तक वह मोहम्मदाबाद थाने के इंचार्ज रहे, अफजाल अंसारी के खिलाफ मुकदमा तो क्या किसी ने छोटी मोटी शिकायत भी नहीं की। ऐसे में अफजाल अंसारी की सजा बढ़ाने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता।

राज्य सरकार की अपील खारिज

राज्य सरकार की अपील पर अपर महाधिवक्ता पीसी श्रीवास्तव एवं अपर शासकीय अधिवक्ता जेके उपाध्याय ने कहा था कि ट्रायल कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट में अफजाल अंसारी को कम सजा सुनाई है। ट्रायल कोर्ट ने ऐसा अफजाल अंसारी की आयु (70 वर्ष) ओर उनके दो बार सांसद एवं कई बार विधायक चुने जाने के मद्देनजर किया है जबकि कानून के मुताबिक ट्रायल कोर्ट को अभियुक्त की आयु उस समय की देखना चाहिए था, जब अपराध हुआ था। साथ ही ट्रायल कोर्ट ने अफजाल अंसारी के सांसद एवं विधायक चुने को भी कम सजा का आधार बनाया है लेकिन यह भी उचित नहीं है।

जिन पर देश का भविष्य बनाने का दायित्व है, वे ही अगर अपराध करें तो उन्हें अधिकतम दंड दिया जाना चाहिए था। पीयूष राय के अधिवक्ता सुदिष्ट कुमार ने सरकार के तर्कों से पूरी तरह सहमति जताई थी। अफजाल अंसारी को गैंगस्टर एक्ट में गाजीपुर की स्पेशल कोर्ट एमपी/एमएलए कोर्ट ने सजा सुनाई है।

विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड के आधार पर मुख्तार अंसारी, अफजाल अंसारी और एजाजुल हक पर गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा कायम किया गया था। हाईकोर्ट ने पूर्व में अफजाल अंसारी की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। इस पर अफजाल अंसारी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर स्थगनादेश देते हुए हाई कोर्ट को अपील का निस्तारण 30 जून तक करने का निर्देश दिया था।

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