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बेंगलुरु: कर्नाटक विधानसभा में बुधवार को हंगामे के बीच गो हत्या रोधी विधेयक पारित हुआ। इसके विरोध में कांग्रेस के विधायक सदन की कार्यवाही छोड़कर चले गए। भाजपा सूत्रों ने कहा कि ''कर्नाटक मवेशी वध रोकथाम और संरक्षण विधेयक-2020'' के तहत राज्य में गो हत्या पर पूर्ण रोक का प्रावधान है। साथ ही गाय की तस्करी, अवैध ढुलाई, अत्याचार और गो हत्या में लिप्त पाए जाने वाले व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भी प्रावधान है।

कर्नाटक के संसदीय कार्य मंत्री जेसी मधुस्वामी ने कहा, ''हां, विधानसभा में विधेयक पारित हो गया।'' गाय और बछड़ों के अलावा विधेयक में भैंस और उनके बछड़ों के संरक्षण का भी प्रावधान है। आरोपी व्यक्ति के खिलाफ तेज कार्यवाही के लिए विशेष अदालत गठित करने का भी प्रावधान है।

विधेयक में गौशाला स्थापित करने का भी प्रावधान किया गया है। साथ ही पुलिस को जांच करने संबंधी शक्ति प्रदान की गई है। सदन में हंगामे के चलते विधेयक बिना बहस के ही पारित किया गया।

बेंगलुरु: कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और जनता दल (सेक्यूलर) नेता एचडी कुमारस्वामी ने कांग्रेस पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही साथ उन्हें भाजपा की तारीफ भी की है। उन्होंने कहा है कि वह आज भी मुख्यमंत्री बने रहते, अगर उनके संबंध भाजपा से अच्छ होते। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन के कारण उन्होंने सब कुछ खो दिया।

कुमारस्वामी ने कहा, 'मैं अभी भी मुख्यमंत्री होता अगर मैं भाजपा के साथ अच्छे संबंध बनाए रखता। 2006-2007 में और 12 साल की अवधि में मैंने जो सद्भावना अर्जित की थी, कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन के कारण सब कुछ खो दिया।'

उन्होंने यह भी कहा, '2018 में सीएम बनने के बाद सिर्फ एक महीने के समय में मैंने आंसू क्यों बहाए? मुझे पता था कि क्या चल रहा है। भाजपा ने 2008 में मुझे चोट नहीं पहुंचाई, जिस तरह से कांग्रेस ने 2018 में मेरे साथ किया था।'

नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश में हाल ही में 'लव जिहाद' के खिलाफ लाए गए अध्‍यादेश को राज्‍यपाल से मंजूरी मिलने के बाद यह कानून बना दिया गया है। दूसरी ओर इस कानून के खिलाफ भी कई आवाजें उठ रही हैं। अब तो कर्नाटक हाई कोर्ट ने एक फैसले में खास टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि अपनी मर्जी से अपना जीवन साथी चुनना किसी भी बालिग युवक-युवती का मौलिक अधिकार है। कोर्ट ने कहा है कि ये अधिकार देश के हर नागरिक को संविधान से मिला है। 

दरअसल अदालत बेंगलुरु के एचबी वाजिद खान की अर्जी पर सुनवाई कर रही थी जो एक गैर धर्म की लड़की से शादी करना चाहते हैं लेकिन लड़की का परिवार इसका विरोध कर रहा है। सुनवाई में कोर्ट ने कहा कि संविधान के अनुसार दो व्यक्तियों के निजी संबंधों को लेकर दी गई ये आजादी को कोई छीन नहीं सकता और इसमें धर्म और जाति से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है।

बेंगलुरु: सीबीआई ने करोड़ों रुपये के आई-मॉनेटरी एडवायजरी (आईएमए) पोंजी घोटाला मामले में रविवार को यहां कर्नाटक के पूर्व मंत्री आर रोशन बेग को गिरफ्तार कर लिया। एजेंसी के सूत्रों ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बेग को रविवार सुबह सीबीआई कार्यालय में पेश होने के लिये कहा गया था और ठोस सबूतों के आधार पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।

बेग कांग्रेस विधायक थे, जिन्हें अयोग्य करार दिया गया था। सूत्रों ने कहा कि शिवाजी नगर से पूर्व विधायक बेग को अदालत के समक्ष पेश किया गया, जिसने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

कर्नाटक स्थित आईएमए और इसके समूह की कंपनियों द्वारा चलाई जा रही करोड़ों रुपये की पोंजी स्कीम में कथित रूप से निवेश के इस्लामिक तरीकों का इस्तेमाल कर ऊंचे रिटर्न देने का वादा करके लाखों लोगों को ठगा गया था।

 

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