नई दिल्ली/बेंगलुरु: कर्नाटक सरकार ने कावेरी का पानी तमिलनाडु को छोड़े जाने के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर पुनर्विचार के लिए शनिवार को शीर्ष न्यायालय का रुख किया। वहीं, राज्य सरकार किसी भी कीमत पर पानी नहीं छोड़ने की विपक्षी पार्टियों की सख्त मांग का सामना कर रही है। कर्नाटक सरकार ने कावेरी का पानी तमिलनाडु को छोड़े जाने के तीन आदेशों और कावेरी जल प्रबंधन बोर्ड का गठन करने का केंद्र को निर्देश देने के खिलाफ शीर्ष न्यायालय में एक पुनर्विचार याचिका दायर की है। राज्य सरकार ने कहा कि इससे राज्य को मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। याचिका में कहा गया है कि बोर्ड के गठन का निर्देश देने में शीर्ष न्यायालय ने एक गलती की है। न्यायालय ने इस तथ्य को संज्ञान में नहीं लिया कि बोर्ड का गठन विधायी प्रकृति का है। इस बीच, बेंगलुरु में तीन घंटे से अधिक समय तक चली एक सर्वदलीय बैठक से बाहर आने पर भाजपा और जदयू नेताओं ने कहा कि उन्होंने सरकार से कहा है कि राज्य विधानमंडल में 23 सितंबर को पारित प्रस्ताव पर सरकार अडिग रहे।
विपक्षी पार्टियों ने राज्य सरकार से बोर्ड के गठन का विरोध करने को भी कहा।