ताज़ा खबरें
केजरीवाल के खिलाफ कार्यवाही पर रोक से दिल्ली हाईकोर्ट का इंकार
गौतम अडानी पर रिश्वत देने, धोखाधड़ी के आरोप, यूएस में मामला दर्ज

अहमदाबाद: आसाराम के वफादार सेवक की गिरफ्तारी के कुछ ही दिनों बाद अहमदाबाद पुलिस की अपराध शाखा के अधिकारियों ने राजकोट से एक और शार्प शूटर को आसाराम के खिलाफ दर्ज रेप के मामले में गवाहों में से एक पर हमला करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस उपायुक्त (अपराध) दीपन भद्रान ने कहा, 'कर्नाटक के बीजापुर के रहने वाले चंद्रशेखर तल्लोई को गवाहों पर हमला करने की जांच कर रही पुलिस ने शनिवार को गिरफ्तार किया। इन गवाहों ने आसाराम और उसके बेटे नारायण साई के खिलाफ बलात्कार के मामले में गवाही दी थी।' भद्रान ने बताया कि आसाराम के भक्त तल्लोई ने चांदखेड़ा निवासी लाला ठाकुर को गोली मारी थी। ठाकुर इस हमले में बाल-बाल बच गया था। भद्रान ने कहा, 'तल्लोई को इससे पहले मार्च 2014 में सूरत में आसाराम मामले में गवाहों में से एक पर तेजाब फेंकने के आरोप में चार अन्य लोगों के साथ गिरफ्तार किया गया था।

अहमदाबाद: देशभक्ति और ‘भारत माता की जय’ पर जोरदार बहस के बीच भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने आज (गुरूवार) कहा कि इस नारे पर विवाद व्यर्थ है। आडवाणी ने गांधीनगर में एक कार्यक्रम से इतर कहा, ‘मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। यह एक व्यर्थ का विवाद है।’ दरअसल उनसे इस मुद्दे पर टिप्पणी करने को कहा गया था, जिस पर उन्होंने यह कहा। एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने ‘भारत माता की जय’ कहने से इनकार करते हुए कहा था कि वह ऐसा करने के लिए संविधान द्वारा आबद्ध नहीं हैं। इसी के मद्देनजर आडवाणी का बयान आया है। ओवैसी के बयान से पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि युवकों को देशभक्ति के नारे सिखाए जाने चाहिए। यह मुद्दा एक राजनीतिक छींटाकशी में तब्दील हो गया। शिवसेना, भाजपा और अन्य पार्टियों ने उनके रूख को लेकर हैदराबाद के सांसद की आलोचना की जबकि मध्य प्रदेश विधानसभा ने ओवैसी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया।

सूरत: लाजपुर जेल के अधिकारी चाहते हैं उनके हाई प्रोफाइल कैदी हार्दिक पटेल को उसके ‘असभ्य व्यवहार’ और उसके पास से मोबाइल फोन तथा अन्य सामान मिलने की वजह से दूसरी जेल में स्थानांतरित कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि यहां प्रतिष्ठान की सुरक्षा के लिए वह खतरा हैं। हार्दिक पटेल आंदोलन का नेता है। लाजपुर जेल अधिकारियों ने इस बाबत यहां अदालत में एक हलफनामा दायर किया है। जेलर परेश पटेल ने कहा कि उन्होंने जेल अधीक्षक आरएम पांडे की तरफ से प्रधान सत्र न्यायाधीश गीता गोपी की अदालत में हलफनामा दायर किया है। पांडे ने अदालत को बताया कि हार्दिक को दूसरी जेल में स्थानांतरित कर दिया जाना चाहिए क्योंकि वह जेल की सुरक्षा के लिए खतरा है क्योंकि कुछ दिन पहले उसके पास से सामान बरामद हुआ था जिसमें उसकी बैरक के बाहर से एक मोबाइल फोन, एक मोबाइल चार्जर और एक बैटरी शामिल है।

अहमदाबाद: देशद्रोह के मामले में जेल में बंद पटेल आरक्षण आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल ने गुजरात हाई कोर्ट में आज (शुक्रवार) जमानत याचिका दायर की। उनके वकील रफीक लोखंडवाला ने कहा कि अगले सप्ताह इस पर सुनवाई हो सकती है। सत्र अदालत ने मंगलवार को उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। हार्दिक ने अपने आवेदन में दलील दी है कि देशद्रोह एक औपनिवेशिक कानून है जिसे स्वतंत्रता आंदोलन को दबाने के लिए अंग्रेजों ने लागू किया था और जब वह अपने समुदाय के लिए संघर्ष कर रहे थे तो अहमदाबाद पुलिस ने उन पर गलत तरीके से यह कानून लागू कर दिया। सत्र अदालत ने हार्दिक की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि अगर उनको छोड़ा जाता है तो वह अपराध को दोहरा सकते हैं।

  • देश
  • प्रदेश
  • आलेख