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नई दिल्ली: 2002 गोधरा कांड मामले में गुजरात सरकार के कड़े विरोध के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने उम्रकैद के एक दोषी को जमानत दी है। कोर्ट ने कहा कि दोषी फारूक 2004 से जेल में है और 17 साल जेल में रह चुका है, लिहाजा उसे जेल से जमानत पर रिहा किया जाए। सुप्रीम कोर्ट बाकी 17 दोषियों की अपीलों पर छुट्टियों के बाद सुनवाई करेगी। दोषी पर पत्थरबाजी का मामला है। सुनवाई के दौरान जमानत का विरोध करते हुए गुजरात सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, ये महज पत्थरबाजी नहीं थी, ये जघन्य अपराध था, क्योंकि जलती ट्रेन से लोगों को बाहर नहीं निकलने दिया गया।

पिछली सुनवाई में भी गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दोषियों की रिहाई के विरोध किया था। गुजरात सरकार ने पत्थरबाजों की भूमिका को गंभीर बताया था।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि यह महज पत्थरबाजी का केस नहीं है, पत्थरबाजी के चलते जलती हुई बोगी से पीड़ित बाहर नहीं निकल पाए थे।

गांधीनगर: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता भूपेंद्र पटेल ने आज फिर से गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और कई अन्य दिग्गज नेता मौजूद रहे। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने गांधीनगर में नए सचिवालय के पास हेलीपैड ग्राउंड में आयोजित समारोह में भूपेंद्र पटेल को राज्य के 18वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई। हाल में संपन्न हुए गुजरात के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 182 में से रिकॉर्ड 156 सीट जीती है। यह गुजरात के विधानसभा चुनाव में भाजपा की लगातार सातवीं जीत है।

गुजरात में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के बाद नए कैबिनेट के लिए पारदी से विधायक कनुभाई मोहनलाल देसाई, राजकोट ग्रामीण से विधायक भानुबेन बाबरिया, संतरामपुर से विधायक कुबेर भाई डिंडोर, जसदान विधानसभा सीट से विधायक कुवंजरजील बावलिया ने शपथ ली। इसके अलावा माजुरा से विधायक हर्ष संघवी, निकोल विधानसभा से जगदीश विश्वकर्मा ने भी शपथ ली। पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने समारोह से पहले कहा कि नए मंत्रिमंडल को राज्य के अलग-अलग हिस्सों से प्रतिनिधियों को साथ रखते हुए संतुलित किया गया है।

नई दिल्ली: दोषियों की रिहाई के मामले में बिलकीस बानो की पुनर्विचार याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल हुई थी। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में जल्द सुनवाई को तैयार हो गया है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि वो आज ही तय करेंगे कि सुनवाई कब होगी। बिलकिस ने सुप्रीम कोर्ट के 13 मई के आदेश के खिलाफ याचिका दायर की, जिसमें गुजरात सरकार को 1992 के छूट नियम लागू करने की अनुमति दी गई थी।

अपनी पुनर्विचार याचिका में बिलकिस ने कहा है कि याचिकाकर्ता जो आपराधिक मामले में पीड़ित और अभियोजिका है, उसे रिट याचिका दोषियों ने पक्षकार नहीं बनाया। यही कारण था कि जब तक दोषियों/कैदियों को 15.08.2022 को समय से पहले रिहा नहीं किया गया, तब तक बिलकिस को उक्त रिट याचिका दायर करने या उसमें पारित आदेश के लंबित होने की कोई जानकारी नहीं थी। दोषियों ने सुप्रीम कोर्ट से महत्वपूर्ण दस्तावेजों/सामग्री को छुपाया।

नई दिल्ली: बिलकीस बानो की पुनर्विचार याचिका पर 12 दिसंबर को विचार होगा। जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस बिक्रम नाथ की बेंच विचार करेगी। अपनी पुनर्विचार याचिका में बिलकिस ने कहा कि याचिकाकर्ता जो आपराधिक मामले में पीड़ित और अभियोजिका है, उसे रिट याचिका दोषियों ने पक्षकार नहीं बनाया है।

यही कारण था कि जब तक दोषियों/कैदियों को 15.08.2022 को समय से पहले रिहा नहीं किया गया। तब तक बिलकिस को उक्त रिट याचिका दायर करने या उसमें पारित आदेश के लंबित होने की कोई जानकारी नहीं थी। दोषियों ने सुप्रीम कोर्ट से महत्वपूर्ण दस्तावेजों/सामग्री को छुपाया।

बिलकिस के 11 कसूरवारों को दी गई उम्रकैद की सजा में समय से पहले रिहाई को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 13 दिसंबर यानी मंगलवार को सुनवाई करेगा। जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ इस मामले पर सुनवाई करेगी।

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