ताज़ा खबरें
टैरिफ से सहमा बाजार:सेंसेक्स 931 अंक गिरा, निफ्टी 23000 से फिसला
बजट में दलित-आदिवासी के लिए उचित हिस्सा कानूनन जरूरी हो: राहुल
वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पहली याचिका दाखिल
वक्फ विधेयक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी कांग्रेस
'वक्फ बिल को थोपा गया, अदालत कर देगी खारिज': अभिषेक सिंघवी
वक्फ विधेयक राज्यसभा से भी पारित,पक्ष में पड़े 128 वोट, विपक्ष में 95

पणजी: गोवा मंत्रिमंडल ने बुधवार को कारखाना अधिनियम में एक संशोधन को मंजूरी दी, जो उद्योगों को रात्रिपाली में महिलाओं को काम पर रखने की इजाजत देगा। उप मुख्यमंत्री विजय सरदेसाई ने कहा कि संशोधन विधेयक विधानसभा के आगामी मॉनसून सत्र में सदन के पटल पर रखा जाएगा। संशोधन विधेयक के विधानसभा में पारित हो जाने के बाद महिलाएं शाम सात बजे से सुबह छह बजे तक काम कर पाएंगी, बशर्ते नियोक्ता ने कारखाना एवं बॉयलर के मुख्य निरीक्षक से इसकी पूर्व मंजूरी ले रखी हो। सरदेसाई ने कहा कि अधिनियम की धारा 66 में संशोधन का प्रस्ताव आगामी सत्र में लाया जाएगा।

  • देश
  • प्रदेश
  • आलेख