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रांची: चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। लालू प्रसाद को देवघर, चाईबासा व दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में सीबीआई की अदालत ने सजा सुनाई है। सजा के खिलाफ लालू प्रसाद ने हाईकोर्ट में अपील याचिका दाखिल की थी। पिछले दिनों उनकी ओर से जमानत की मांग करते हुए आइए (हस्तक्षेप याचिका) दाखिल की गई है। याचिका में बढ़ती उम्र व कई बीमारियों का हवाला देकर जमानत की गुहार लगाई गई थी।

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद से जुड़े चारा घोटाले के सबसे बड़े मामले में गुरुवार को गवाह के नहीं पहुंचने के कारण गवाही नहीं हो सकी। अदालत ने अगली तारीख 4 जनवरी निर्धारित की। मामले में सीबीआई की प्रभारी एसपी वी लकड़ा को गवाही के लिए बुलाया गया।

मामले की सुनवाई सीबीआई के विशेष न्यायाधीश प्रदीप कुमार की अदालत में चल रही है।

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