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हैदराबाद: हैदराबाद हाई कोर्ट ने मंगलवार को एक अंतरिम आदेश में हैदराबाद केन्द्रीय विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार और साइबराबाद पुलिस आयुक्त को किसी राजनीतिक दल या संगठन को विश्वविद्यालय परिसर में बैठक की अनुमति नहीं देने का निर्देश दिया। एचसीयू 17 जनवरी को दलित शोधार्थी रोहित वेमुला की खुदकुशी और कुलपति अप्पा राव पोडिले के ड्यूटी पर बहाल होने के बाद से विवाद के केन्द्र में है। न्यायमूर्ति ए रामा लिंग्सवारा राव ने अंतरिम आदेश में रजिस्ट्रार और पुलिस आयुक्त को विश्वविद्यालय परिसर में किसी राजनीतिक दल या संगठन को बैठक की अनुमति नहीं देने का निर्देश दिया। यह आदेश प्रोफेसर जी विनोद कुमार द्वारा दायर याचिका पर दिया गया।

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