ताज़ा खबरें
आतंकियों का गैर कश्मीरी कर्मचारियों पर हमला, फायरिंग में दो घायल
खराब हवा वाले दस शहरों में दसों यूपी के, अब दिल्ली का 11वां नंबर
दिल्‍ली के शाहदरा में दीपावली के दिन दो लोगों की गोलीमार कर हत्‍या
दीपावाली की सुबह 'गैस चेंबर' बनी दिल्ली, एक्यूआई खतरनाक स्तर पर

चंड़ीगढ़: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें अमृतसर रेल हादसे को लेकर एसआईटी-सीबीआई जांच की मांग की गई थी। हाईकोर्ट ने कहा कि याचिका केवल राजनीतिक इरादे से दाखिल की गई है। इस हादसे के लिए कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और सरकार को कैसे जिम्मेदार माना जा सकता है जबकि लोग खुद रेलवे ट्रेक पर गलत खड़े थे। हाईकोर्ट की इस टिप्पणी के बाद नवजोत कौर को क्लीन चिट मिल गई है।

बता दें कि दशहरे के मौके पर अमृतसर के जोड़ा फाटक के नजदीक रावण दहन के कार्यक्रम के दौरान ट्रेन से कुचलने के कारण 61 लोगों की मौत हो गई थी जबकि 72 लोग घायल हो गए थे। इसके बाद मामले की सीबीआई जांच के लिए पीआईएल दायर की गई थी। हादसे के बाद से ही लोगों में नवजोत कौर को लेकर काफी गुस्सा था। लोगों को कहना था जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त नवजोत कौर वहां मौजूद थीं लेकिन हादसे के बाद वहां से निकल गईं।

वहीं घटना के बाद कार्यक्रम का आयोजक सौरभ मदान मीठू भी फरार हो गया था। लेकिन कुछ दिन बाद मीठू ने सामने आकर बयान दिया कि वह कहीं नहीं भागा था बस वो बहुत डर गया था। आयोजक ने वीडियो जारी कर सफाई दी थी कि उन्होंने आयोजन के लिए सभी तरह की अनुमति ली थी। साथ ही दावा किया कि वह आयोजन के दौरान लगातार लोगों से ट्रैक से दूर खड़ने रहने की अपील करता रहा था।

  • देश
  • प्रदेश
  • आलेख