कोलकाता: कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल के भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने अधिकारी को गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान किया है। हाईकोर्ट ने कहा, 'अदालत की मंजूरी के बिना मौजूदा और भविष्य के केसों में अधिकारी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। 'दरअसल, वर्ष 2018 के सिक्युरिटी स्टाफ की मौत से संबंधित मामले में शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ समन जारी किया गया था। शुभेंदु इस मामले में आज बंगाल पुलिस के समक्ष पेश नहीं हुए थे।
शुभेंदु अधिकारी के वकीलों ने पूछा था कि कलकत्ता उच्च न्यायालय में मामला लंबित होने के दौरान भाजपा नेता को समन कैसे जारी किया गया। अदालत ने उन्हें बंगाल सरकार द्वारा दायर पांच प्राथमिकी पर राहत दी है। सोमवार सुबह सीआईडी मुख्यालय से बुलावा आने के बाग सुवेंदु अधिकारी ने अदालत में विशेष अपील दायर की थी।
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता शुभेंदु अधिकारी अपने एक अंगरक्षक की मौत के मामले की जांच के सिलसिले में राज्य अपराध जांच विभाग (सीआईडी) के समक्ष सोमवार को पेश नहीं हुए। एक अधिकारी के मुताबिक शुभेंदु ने बताया है कि वह व्यस्त हैं।
उन्होंने बताया कि नंदीग्राम से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक शुभेंदु अधिकारी को उनके अंगरक्षक शुभव्रत चक्रवर्ती की मौत के मामले की जांच के सिलसिले में यहां भवानी भवन स्थित सीआईडी के मुख्यालय में जांच अधिकारियों के समक्ष सोमवार को पेश होने को कहा गया था।