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कोलकाता: विभिन्न मुद्दों पर राज्यपाल जगदीप धनखड़ के साथ टकराव के बीच बंगाल की तृणमूल कांग्रेस सरकार ने राज्यपाल की शक्तियों को सीमित करने के लिए विधानसभा में एक नया नियम पेश किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने मंगलवार को कुलाधिपति और राज्य के विश्वविद्यालयों के बीच प्रत्यक्ष संवाद को लेकर एक नया नियम विधानसभा में पेश किया। नियम के तहत दोनों पक्षों के बीच उच्च शिक्षा विभाग के जरिये संवाद कायम किया जाएगा। राज्यपाल, राज्य के सभी सरकारी विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है।

यह नियम राज्यपाल जगदीप धनखड़ और तृणमूल कांग्रेस सरकार के बीच विभिन्न मुद्दों पर टकराव के बीच पेश किया गया है। नये नियम के तहत "कुलाधिपति द्वारा राज्य-सहायता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से किया जाने वाला संवाद (उच्च शिक्षा) विभाग के माध्यम से होगा। इस नियम के जरिये कुलपति उच्च शिक्षा विभाग के साथ विचार-विमर्श करके निर्णय लेने से जुड़े अपने सर्वोच्च निकायों की बैठकें बुला सकेंगे। उच्च शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी ने हालांकि संवाददाताओं से कहा कि नया नियम किसी भी तरह से कुलाधिपति के अधिकार का उल्लंघन नहीं करेगा।

तृणमूल कांग्रेस ने हाल ही में धनखड़ पर राज्य में समानांतर सरकार चलाने का आरोप लगाया था।

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