कोलकाता: पश्चिम बंगाल में भाजपा की रथ यात्रा पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस की बेंच ने शुक्रवार को राज्य की ममता सरकार को बड़ी राहत देते हुए सिंगल बेंच के आदेश को रद्द किया। सिंगल बेंच ने भाजपा को राज्य में रथ यात्रा निकालने की अनुमति दे दी थी। टीवी रिपोर्ट्स के मुताबिक हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस बेंच ने कहा है कि 36 खुफिया रिपोर्ट पर विचार किया जाए।
इससे पहले पश्चिम बंगाल सरकार भाजपा को राज्य में रथ यात्रा निकालने की अनुमति देने के एकल न्यायाधीश के फैसले के खिलाफ कलकत्ता हाइकोर्ट की डिविजनल बैंच के पास पहुंची थी। गुरुवार (20 दिसंबर) को कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की उस दलील को खारिज कर दिया था, जिसमें कहा गया था कि भाजपा की यात्रा के कारण सांप्रदायिक सद्भाव को चोट पहुंचने की संभावना है। ममता सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को चैलेंज किया था।
अदालत ने पार्टी को यह भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था कि "यात्राएं" कानून का पालन करते हुए निकाली जाएं और सामान्य यातायात बाधित नहीं होना चाहिए। वहीं, पश्चिम बंगाल सरकार ने भाजपा को 'रथ यात्रा की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। उसने इसके लिए इन खुफिया रिपोर्टों का हवाला दिया था कि उन इलाकों में साम्प्रदायिक हिंसा की आशंका है जहां पार्टी यात्रा निकालने की योजना बना रही है।