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कोलकाता: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने पश्चिम बंगाल में ‘रथ यात्रा’ निकालने की अनुमति के लिए कलकत्ता हाई कोर्ट की शरण ली है। पार्टी के मुताबिक राज्य में सात दिसंबर से तीन रैलियां निकालने के लिए उसे प्रशासन और पुलिस से अभी तक अनुमति नहीं मिली है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई गुरुवार को नियत की है। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह शुक्रवार को राज्य में तीन ‘रथ यात्रा’ के साथ पार्टी के ‘लोकतंत्र बचाओ रैली’ अभियान की शुरुआत करेंगे।

न्यायाधीश तपब्रत चक्रवर्ती की पीठ के समक्ष भाजपा ने दावा किया कि डीजी-आईजीपी और गृह सचिव को तीन रैलियां निकालने की अनुमति प्राप्त करने के लिए कई पत्र भेजे गए, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। वहीं महाधिवक्ता किशोर दत्ता ने अदालत को बताया कि डीजी-आईजीपी या गृह सचिव रैलियों की अनुमति देने के लिए सक्षम अधिकारी नहीं है और एक राजनीतिक दल होने के नाते भाजपा को यह पता होना चाहिए।

दत्ता ने बृहस्पतिवार तक का समय मांगते हुए अदालत को बताया कि तीनों रैलियों के लिए भारी सुरक्षा इंतजाम की जरूरत है। इसके लिए राज्य सरकार से दिशानिर्देश लेने होंगे। जिसे न्यायालय ने स्वीकार कर लिया। इसके साथ ही पीठ ने दोनों पक्षों को साथ बैठकर कोई फैसला लेकर ही अगली दफा कोर्ट में आए।

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