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कोलकाता: दुर्गापूजा आयोजकों को राज्य सरकार की तरफ से दिए जानेवाले चंदे के खिलाफ दायर अर्जी को स्वीकार करने से कलकात्ता हाईकोर्ट ने बुधवार को इनकार कर दिया। राज्य सरकार ने बताया कि बंगाल में ममता बनर्जी सरकार की तरफ से प्रत्येक 28 हजार दुर्गा पूजा समितियों को 10 हजार रूपये देने का फैसला कार्यकारी आदेश था।

एक याचिकाकर्ता की तरफ से इसे संविधान के धर्मनिपेक्षता के उल्लंघन के दावे पर पश्चिम बंगाल सरकार ने मंगलवार को कलकत्ता होईकोर्ट में जिरह करते हुए कहा कि दुर्गा पूजा समितियों को फंड्स देने के लिए लिए गए वैधानिक फैसले में अदालत दखल नहीं दे सकती है।

गौरतलब है कि 10 सितंबर को ममत बनर्जी ने घोषणा की थी कि राज्य के 28 हजार पूजा समितियों, शहरों में 3,000 और जिलों में 25 हजार दिए जाएंगे।

जिसके बाद सरकार के कुल खर्च करीब 28 हजार करोड़ रुपये इस पर आएंगे।

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