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पटना: बिहार में अब गुटखा और पान मसाले पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है.हालांकि यह प्रतिबंध फिलहाल एक साल के लिए लगाया गया है।एक साल के लिए लगा ये प्रतिबंध 21 मई यानी शनिवार से प्रभावी है।राज्य सरकार से जारी आदेश में कहा गया है कि गुटखा और पान मसाला बनाना, बेचाना, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, दिखाना, और जमा करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। खाद्य विभाग से जुड़े अधिकारियों को गुटखा और पान मसाले पर रोक के लिए जांच और छापेमारी का निर्देश दिया गया है।दोषी पाए गए लोगों पर खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत कार्रवाई की जाएगी।खाद्य संरक्षा आयुक्त ने कहा कि यह आदेश जनहित के स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर जारी किया गया है। प्रतिबंध का यह आदेश 21 मई से प्रभावी होगा. मालूम हो कि करीब डेढ़ महीने पहले नीतीश सरकार ने बिहार शराब को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया था। गुटखा व पान मसाला प्रतिबंध के आदेश को लागू करने के लिए सभी अभिहित अधिकारी (लाइसेंसी अधिकारी) व खाद्य संरक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। साथ ही जिला प्रशासन को भी इस कार्य में सहायता के लिए अनुरोध किया गया है। आदेश में कहा गया है कि लाइसेंसी अधिकारी व खाद्य संरक्षा अधिकारी पूरे बिहार में गुटखा एवं पान-मसाला (तम्बाकू व निकोटीन युक्त) पर रोक के लिए छापेमारी करेंगे।

निरीक्षण व छापेमारी के दौरान दोषी पाए गए संबंधित व्यक्तियों पर खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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