पटना: बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री और राजद की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राबड़ी देवी ने भाजपा पर उनके पति और पार्टी अध्यक्ष लालू प्रसाद को जहर देने की साजिश रचने का आरोप लगाया जिसे भाजपा ने निराधार बताकर खारिज कर दिया। चारा घोटाले के मामले में दोषी ठहराये जाने के बाद रांची की एक जेल में सजा काट रहे लालू प्रसाद का फिलहाल इसी शहर के रिम्स अस्पताल में कई बीमारियों के लिए उपचार चल रहा है। राबड़ी देवी ने कहा, ''भाजपा सरकार लालूजी को अस्पताल में जहर देकर मारना चाहती है। अगर केंद्र सरकार, बिहार और झारखंड की राज्य सरकारें उन्हें मारना चाहती हैं, लालू प्रसाद के पूरे परिवार को मारना चाहती हैं, वे ऐसा कर सकते हैं, लेकिन उनकी तानाशाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
उन्होंने शनिवार को अपने ट्विटर हैंडल पर डाली एक मिनट की वीडियो क्लिप में कहा कि अगर लालू प्रसाद के साथ कुछ भी अप्रिय होता है तो बिहार और झारखंड की जनता सड़कों पर उतरेगी। उन्होंने कहा, ''तेजस्वी कल प्रसाद से मिलने गया था लेकिन उसे मिलने नहीं दिया गया।
निरंकुश सरकार ने कल एक आदेश जारी किया जिसके मुताबिक उन तीन लोगों को कल उनसे मिलने से रोक दिया गया, जिन्हें सामान्य तौर पर शनिवार को उनसे मिलने की इजाजत होती है। झारखंड की बिरसा मुंडा जेल के अधिकारियों ने कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए इन लोगों को जेल में लालू प्रसाद से मिलने से रोका था। जेल के नियमों के अनुसार प्रसाद से रांची के अस्पताल में हर शनिवार को तीन लोग मिल सकते हैं।
गत सात अप्रैल को राजद अध्यक्ष के बेटे और बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया था कि उन्हें राज्य सरकार ने जेल में प्रसाद से मिलने नहीं दिया। उन्होंने आरोप लगाया था कि लालू जी के खिलाफ एक साजिश रची जा रही है। कड़ी सुरक्षा में अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है, लेकिन उनके कमरे में हर रोज छापेमारी होती है।
राबड़ी देवी के आरोपों पर बिहार भाजपा के प्रवक्ता निखिल आनंद ने कहा कि आरोप बेबुनियाद और बेतुके हैं और लालू प्रसाद के जीवन पर कोई खतरा नहीं है। उन्होंने कहा कि चुनाव के दो दौर के बाद लालू प्रसाद नहीं बल्कि राजद की राजनीति खतरे में है। महागठबंधन पूरी तरह साफ हो जाएगा। आनंद ने कहा कि प्रसाद को पूरी तरह सुरक्षा और पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं दी गयी हैं। उन्होंने कहा कि लालू का परिवार अगर सोचता है कि उनके वैध अधिकारों का हनन हो रहा है तो वे अदालत जा सकते हैं।
उच्चतम न्यायालय ने 10 अप्रैल को करोड़ों रुपये के चारा घोटाले के मामलों में राजद अध्यक्ष की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी।