पटना: बिहार राज्य मंत्रिपरिषद के प्रदेश में गुरुवार को शराबबंदी को मंजूरी दिए जाने तथा इसको लेकर उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग द्वारा अधिसूचना जारी कर दिए जाने के बाद प्रदेश में मध्य रात्रि से शराबबंदी लागू हो गई है। बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा प्रदेश में शराबबंदी को लेकर कल बिहार उत्पाद (संशोधन) विधेयक 2016 सर्वसम्मति से पारित कर दिए जाने के बाद आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में संपन्न राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य में शराबबंदी को मंजूरी दे दी गयी। बिहार उत्पाद आयुक्त कुंवर जंग बहादुर ने बताया कि मंत्रिपरिषद की मंजूरी मिल जाने के बाद उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गयी है जिसके तहत प्रदेश में आज मध्य रात्रि यानी 12 बजे के बाद से शराबबंदी लागू हो जाएगी और जो भी इसका उल्लंघन करेंगे वे बिहार उत्पाद (संशोधन) विधेयक 2016 के तहत सजा के भागीदार होंगे। बिहार उत्पाद (संशोधन) विधेयक 2016 के तहत प्रथम चरण में एक अप्रैल से प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में देशी एवं मसालेदार और भारत में बनी विदेशी शराब की बिक्री को प्रतिबंधित किए जाने के साथ वहां पूर्ण शराबबंदी लागू हो जाएगी।
एक अप्रैल से शहरी इलाके में देशी एवं मसालेदार शराब की बिक्री प्रतिबंधित किए जाने के साथ भारत में बनी विदेशी शराब की बिक्री बिवेरेज कारपोरेशन की दुकानों के माध्यम से की जाएगी तथा शहरी इलाके में भी पूरी तरह से शराबबंदी को लेकर वातारण बन जाने तथा इसकी स्वीकारोक्ति बढने पर दूसरे चरण में यहां भी पूर्ण शराबबंदी लागू कर दी जाएगी। इस कानून के आज मध्य रात्रि से लागू हो जाने पर प्रदेश में शराब के व्यापार, उत्पादन और इसे बेचने की अनुमति नहीं होगी जिसके बाद लोगों को शराब नहीं उपलब्ध हो पाएगा तथा इस कानून का उल्लंघन करने वाले को कडी सजा दी जाएगी। इस कानून के तहत अन्य सजा के प्रावधानों के अतिरिक्त शहरी इलाकों में जहां भारत में बनी विदेशी शराब की बिक्री बिहार स्टेट बिवरेजेज कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा बिक्री की जाएगी। किसी के द्वारा विहित मात्रा में अधिक शराब का संग्रह, रखने या क्रय करने एवं अवैध उत्पादन एवं बिक्री करने पर आठ से दस साल तक के कारावास की सजा तथा एक से दस लाख रूपये के अर्थदंड के भागी होंगे। इस कानून के लागू होने के पूर्व पटना के खगौल थानांतर्गत लखनी बिगहा में स्थित बिहार स्टेट बिवरेजेज कारपोरेशन लिमिटेड के डिपो में जिलाधिकारी संजय कुमार अग्रवाल ने अपनी निगरानी में 3.36 करोड रूपये की शराब भरी बोतलें नष्ट करवाईं। जिलाधिकारी ने बताया कि आज मध्य रात्रि के पूर्व प्रदेश में शराब की दुकानों को सील कर दिया जाएगा और बाद में बिहार स्टेट बिवरेज कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा संचालित 655 दुकानों से केवल शहरी इलाके में भारत में निर्मित विदेशी शराब की बिक्री की अनुमति होगी। मुजफ्फरपुर जिले के एक शराब विक्रेता संजीव कुमार ने बताया कि आज दिन में पहले तो शराब विक्रेताओं अपने ग्राहकों को दो शराब की बोतल खरीद पर एक मुफ्त में दिए जाने का ऑफर दिया पर शाम होते-होते तक एक पर एक फ्री देने लगे।