ताज़ा खबरें
'हाईकोर्ट के आदेश तक ट्रायल कोर्ट कोई कार्रवाई न करे': सुप्रीम कोर्ट

मुंबई: महाराष्ट्र सरकार ने कोविड-19 लॉकडाउन से थोड़ी और राहत देते हुए राज्य में होटलों को 33 फीसदी क्षमता के साथ आठ जुलाई से खोलने की सोमवार को सर्शत अनुमति दे दी। यह मंजूरी सिर्फ संक्रमण निषेध क्षेत्र (कंटेनमेंट जोन) से बाहर रखे गए होटलों को दी गई है। सरकार की आधिकारिक अधिसूचना के मुताबिक यह आदेश लॉज और अतिथि गृहों पर भी लागू होगा। हालांकि राज्य में जारी लॉकडाउन 31 जुलाई तक बना रहेगा। परिचालन शुरू करने वाले सभी होटलों इत्यादि को सामुदायिक दूरी और साफ-सफाई से जुड़ी सभी मानक प्रक्रियाओं (एसओपी) का पालन सुनिश्चित करना होगा।

इस आदेश से एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने विभिन्न होटल संगठनों से बातचीत की थी। ठाकरे ने उन्हें मानक परिचालन नियम (एसओपी) तय करने के बाद जल्द से जल्द होटल खोलने की अनुमति देने के लिए कहा था। अधिसूचना के मुताबिक ठहरने की सुविधा देने वाले होटल, लॉज और अतिथि गृहों को 33 फीसदी क्षमता के साथ परिचालन की अनुमति होगी। हालांकि शॉपिंग मॉल के साथ बने होटलों को अभी खोलने की अनुमति नहीं दी गई है।

 

सरकार ने कहा कि इनमें से जिन होटल को स्थानीय प्रशासन ने पृथकवास के तौर पर उपयोग करने के लिए चिह्नित किया है, वह फिलहाल वैसे ही काम करते रहेंगे। होटलों को दोबारा खोलने की अनुमति देने के साथ ही सरकार ने उन्हें सिर्फ कोविड-19 के बिना लक्षण वाले लोगों को ही ठहराने के लिए कहा है। सरकार ने निर्देश दिया है कि किसी भी आगंतुक को होटल में प्रवेश की अनुमति सिर्फ मास्क के साथ दी जाएगी। उसे होटल के अंदर भी पूरे वक्त मास्क पहनना होगा। सभी आगंतुकों को अपने फोन में अनिवार्य तौर पर आरोग्य सेतु एप रखना होगा।

संपर्क रहित प्रक्रियाएं अपनाने पर सरकार ने दिया जोर

सरकार ने होटलों को क्यूआर कोड, ऑनलाइन फॉर्म और डिजिटल भुगतान जैसी संपर्क रहित प्रक्रियाओं को अपनाने पर जोर दिया है। साथ ही उन्हें हर आगंतुक की प्रवेश और स्वागत कक्ष पर थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था करनी होगी। वायरस फैलने से रोकने के अन्य उपाय, मसलन स्वागत कक्ष पर कांच या पारदर्शी दीवार का उपयोग, पैडल या सेंसर से चलने वाली सैनिटाइजर मशीन इत्यादि का उपयोग करना होगा।

  • देश
  • प्रदेश
  • आलेख