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नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने विवादास्पद इस्लामी उपदेशक जाकिर नाइक के खिलाफ धनशोधन के आरोपों की जांच के सिलसिले में उसकी 16.40 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति कुर्क की है। प्रवर्तन निदेशालय ने एक बयान में कहा कि उसने धनशोधन निरोधक अधिनियम (पीएमएलए) के तहत नाइक की मुंबई और पुणे स्थित संपत्तियों की कुर्की के लिए अस्थायी आदेश जारी किया था। ईडी ने मुंबई में फातिमा हाइट्स और आफिया हाइट्स के रूप में संपत्तियों की पहचान की। ये संपत्तियां मुंबई शहर के भांडुप क्षेत्र में एक अनाम परियोजना के रूप में हैं और दूसरी परियोजना पुणे में एंग्रेसिया नाम की है।

केंद्रीय जांच एजेंसी ने बताया कि अचल संपत्तियों का अनुमानित मूल्य 16.40 करोड़ रुपये है। ईडी ने इस मामले में तीसरी कुर्की की है। इन संपत्तियों का मूल और वास्तविक स्वामित्व को छिपाने के लिए नाइक के बैंक खाते से किए गए प्रारंभिक भुगतानों को उनकी पत्नी, बेटे और भतीजी के खातों में वापस कर दिया गया और नाइक के बजाय परिवार के सदस्यों का नाम बुकिंग करने के उद्देश्य से फिर से भेजा गया।

एजेंसी नाइक के खिलाफ राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की प्राथमिकी का संज्ञान लेने के बाद जांच कर रही है। नाइक फिलहाल मलेशिया में है। ईडी ने इस मामले में अब तक कुल 50.49 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है। जांच एजेंसी ने कहा, ‘धन प्राप्त करने वालों का पता लगाने से इस बात का खुलासा हुआ है।’

ईडी ने दिसंबर 2016 में नाइक एवं अन्य के खिलाफ आपराधिक केस दर्ज किया था। गैर-कानूनी गतिविधियां रोकथाम कानून (यूएपीए) के तहत एनआईए की ओर से दाखिल शिकायत का संज्ञान लेने के बाद यह मामला दर्ज किया गया था।

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