मुंबई: बलात्कार पीड़ित 14 वर्षीय एक किशोरी ने अपना 22 सप्ताह का गर्भ गिराने के लिए बंबई उच्च न्यायालय से अनुमति मांगी है। न्यायमूर्ति भारती डांगरे की अवकाशकालीन पीठ ने सोमवार को आदेश दिया कि सरकारी जे जे अस्पताल के विशेषज्ञ चिकित्सकों का एक दल पीड़िता की मेडिकल जांच करे। अदालत ने कहा, ''दल को उसकी (पीड़िता) जांच करनी चाहिए और एक विस्तृत रिपोर्ट सौंप कर बताना चाहिए कि क्या पीड़िता का गर्भपात संभव और उचित है।
अदालत ने कहा, ''पीड़िता की मेडिकल जांच कराना जरूरी है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि 'गर्भ का चिकित्सीय समापन कानून के तहत गर्भपात कराया जा सकता है अथवा नहीं। अदालत ने अस्पताल को 28 दिसंबर को रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए। याचिका के अनुसार किशोरी ने इस वर्ष एक दिसंबर को मानखुर्द पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति ने उससे बलात्कार किया था।
पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।