ताज़ा खबरें
एलजी ने सीएम आतिशी को केजरीवाल से ‘हजार गुना बेहतर’ बताया
कैशकांड पर विनोद तावड़े ने राहुल-खड़गे-श्रीनेत को भेजा कानूनी नोटिस

जयपुर: राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार की रात प्रदेश के राज्य मंत्री राजेंद्र गुढ़ा को बर्खास्त कर दिया है। राजेंद्र गुढ़ा पर यह कार्रवाई शुक्रवार को विधानसभा में महिला अत्याचार के मुद्दे पर अपनी ही सरकार को घेरने के कुछ घंटों बाद हुई है। मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने सदन में अपनी ही सरकार पर महिला सुरक्षा में फेल होने का आरोप लगाया था। उन्होंने सदन में कहा कि हमें मणिपुर की बजाय अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। गुढ़ा के बयान के बाद अब बीजेपी गहलोत सरकार पर हमलावर है।

राजभवन के प्रवक्ता ने बताया कि राज्य मंत्री गुढ़ा को बर्खास्त करने के बारे में मुख्यमंत्री की अनुशंसा को राज्यपाल ने तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है। राजभवन के बयान के अनुसार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज सायं काल में राज्यपाल कलराज मिश्र को राज्य मंत्री राजेन्द्र सिंह गुढ़ा को बर्खास्त करने की अनुशंसा की। इसमें कहा गया है कि राज्यपाल ने मुख्यमंत्री गहलोत की इस अनुशंसा को तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है।

जयपुर: राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने मास्टर स्ट्रोक लगाते हुए आज न्यूनतम आय गारंटी बिल पारित किया। गहलोत सरकार ने बेरोजगारों के लिए न्यूनतम गारंटीशुदा आय (मिनिमम गारंटीड इनकम) बिल शुक्रवार को सदन में पेश किया। इसे विधानसभा में चर्चा के बाद पारित कर दिया गया। अशोक गहलोत सरकार के इस बिल को राजस्थान में चुनाव से पहले उनका मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि इस बिल के जरिए सीएम गहलोत ने युवा बेरोजगारों तक पहुंचने की कोशिश की है।

सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट करके कहा कि, न्यूनतम आय की गारंटी के अधिकार वाला पहला व अकेला राज्य बन रहा राजस्थान।

राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी बिल 2023 के जरिए अस्तित्व में आए कानून के दायर में लभार्थी की न्यूनतम आयु 18 साल तक रखी गई है। न्यूनतम आय गारंटी अधिनियम के तहत अगर बेरोजगार लोगों को 15 दिनों के भीतर रोजगार नहीं मिलता है तो उन्हें सरकार की तरफ से बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा।

जयपुर: राजस्थान के जयपुर में शुक्रवार की सुबह लोग भूकंप के झटकों से जगे। 16 मिनट के भीतर आए तीन झटकों से लोग सहम गए और डर कर घर से बाहर भागे। नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी (एनसीएस) ने बताया कि 3.4 तीव्रता का भूकंप सुबह लगभग 4.25 बजे आया। एनसीएस के मुताबिक, ये 10 किलोमीटर की गहराई पर हुआ।

नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी (एनसीएस) ने ट्वीट किया, "3.4 तीव्रता का भूकंप 21 जुलाई को 04:25:33 आईएसटी
पर, लैटिट्यूड 26.87 और लॉन्गीट्यूड 75.69, गहराई - 10 किमी, स्थान: जयपुर, राजस्थान, भारत में आया।" इससे पहले 3.1 तीव्रता का भूकंप सुबह 4.22 बजे 5 किलोमीटर की गहराई पर महसूस किया गया था।

एनसीएस ने ट्वीट किया, " 3.1 तीव्रता का भूकंप 21-07-2023 को 04:22:57 आईएसटी पर लैटिट्यूड 26.67 और लॉन्गीट्यूड 75.70, गहराई: 5 किमी, स्थान: जयपुर, राजस्थान, भारत में आया।" इससे पहले पहला भूकंप सुबह 4.09 बजे 10 किलोमीटर की गहराई पर महसूस किया गया था।

जयपुर: राजस्थान में अब डेड बॉडी को लेकर प्रदर्शन करने पर रोक लगा दी गई है। इसे लेकर राजस्थान सरकार ने विधनसभा में 'राजस्थान मृतक शरीर के सम्मान का विधेयक' लाई है। इसमें मृतक व्यक्ति का अंतिम संस्कार नहीं करने पर 2 साल से 5 साल तक जेल और जुर्माने का प्रावधान है। बीजेपी ने इस विधेयक का विरोध किया है।

हाल ही में राजस्थान विधनसभा में अशोक गहलोत सरकार के द्वारा 'राजस्थान मृतक शरीर के सम्मान का विधेयक' पास किया गया है। इस बिल के अनुसार, यदि मृतक के परिजन, नेता या परिवार के आलावा कोई अन्य व्यक्ति मृतक के शरीर का इस्तेमाल धरने या प्रदर्शन के लिए करता है, तो उसे 2 साल की सजा हो सकती हैं। अगर मृतक के परिवार के सदस्य मृतक का शरीर लेने से इंकार करते हैं, तो उसे 1 साल तक की सजा का प्रावधान है।

इस बिल में प्रावधान है कि मृतक के शरीर के अंतिम संस्कार में देरी तभी की जाएगी, जब मृतक परिवार के सदस्य कही अन्यत्र जगह से आने वाले हो या डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करना हो।

  • देश
  • प्रदेश
  • आलेख