जयपुर: राजस्थान के कोटा में नाबालिग बेटी के साथ बलात्कार करने के मामले में स्पेशल कोर्ट ने आरोपी पिता को उम्र कैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही 50 हजार का जुर्माना भी लगाया है। 4 जून 2018 को पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार किया था और 4 जुलाई को पॉस्को एक्ट के तहत चार्जशीट दाखिल की गई थी। महज 18 दिन की सुनवाई में स्पेशल जज(पॉस्को) गिरिश अग्रवाल ने हैवान पिता के खिलाफ फैसला सुनाया। स्पेशल पब्लिक प्रासिक्यूटर (एसपीपी) कमल कांत शर्मा ने बताया, 'आईपीसी और पॉस्को एक्ट के तहत फैसला सुनाया गया।'
एसपीपी मुताबिक पीड़िता की मां अपने तीन बच्चों के साथ पति से मई 2017 से अलग रहती है. उसका पति उसे रोज मारता-पीटता था। लेकिन कैथून का रहने वाले आरोपी शख्स कुछ दिन पहले अपने छोटे बेटे और बेटी को पत्नी के पास से लेकर आ गया। इसके बाद कई महीनों तक अपनी बेटी का यौन शोषण करता रहा। मामला उस वक्त सामने आया जब पीड़ित बच्ची मां से अपने ऊपर हो रहे जुर्म की कहानी सुनायी। जिसके बाद महिला ने 29 मई 2018 को पति के खिलाफ मामला दर्ज कराया।
महिला की शिकायत पर पुलिस ने 4 जून को आरोपी को पॉस्को एक्ट के तहत पकड़ा और आगे की कार्रवाई की।