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मुजफ्फरनगर: मुजफ्फरनगर के पड़ोसी शामली जिला के गोहेरपुर गांव में चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के लिये विवादित भाजपा विधायक सुरेश राणा के खिलाफ एक बार फिर मामला दर्ज किया गया है। इससे पहले नफरत फैलाने वाले भाषण के चलते विधायक की टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। गौरतलब है कि विधायक ने कहा था कि अगर वह फिर से चुने जाते हैं तो कैराना में कर्फ्यू लग जाएगा। पुलिस ने आज बताया कि उत्तर प्रदेश में 11 फरवरी से शुरू हो रहे विधानसभा चुनावों के लिये थाना भवन विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार ने कल गांव में उनके नाम से एक नयी सड़क के निर्माण के लिये आधारशिला रखी, जिसके बाद यह मामला दर्ज किया गया। चुनावों से पहले राणा के खिलाफ दर्ज यह तीसरा मामला है और वह वर्ष 2013 के मुजफ्फरनगर दंगा मामले में भी आरोपी थे। शनिवार को उन्होंने कहा था कि अगर मैं विजयी (उत्तर प्रदेश चुनावों में) हुआ तो कैराना, देवबंद और मुरादाबाद में कर्फ्यू लग जाएगा।

थाना भवन सर्किल अधिकारी सुनील कुमार त्यागी ने बताया कि उनकी इस विवादित टिप्पणी के बाद भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 505 (भड़काने के उद्देश्य से की गयी टिप्पणी) और जन प्रतिनिधि अधिनियम की धारा 125 (चुनाव के संबंध में दो वर्गों के बीच वैमनस्व को बढ़ावा देना) के तहत उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया। अधिकारियों की अनुमति के बिना रविवार को शामली जिला के हाथी करोंदा गांव में एक जनसभा को संबोधित करने और रोड शो के आयोजन के बाद राणा के खिलाफ कथित चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के लिये भी एक अन्य मामला दर्ज किया गया था।

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