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नई दिल्ली: पंजाब कांग्रेस के शीर्ष नेता नवजोत सिंह सिद्धू को कल पटियाला जेल से रिहा किया जाएगा। सिद्धू के अधिकारिक ट्विटर अकाउंट से ट्वीट कर बताया गया, "सभी को सूचित किया जाता है कि सरदार नवजोत सिंह सिद्धू को कल पटियाला जेल से रिहा किया जाएगा। (जैसा कि संबंधित अधिकारियों द्वारा सूचित किया गया है)।"

पिछले साल मई में नवजोत सिंह सिद्धू को सुप्रीम कोर्ट ने 34 साल पुराने रोडरेज के मामले में एक साल की जेल की सजा सुनाई थी। सिद्धू ने राज्य चुनाव में अपनी पार्टी की हार के बाद पंजाब कांग्रेस प्रमुख का पद छोड़ दिया था।

अदालत का फैसला उस व्यक्ति के परिवार की याचिका पर आया था, जिनकी 1988 में सिद्धू और उनके दोस्त के साथ झगड़े के बाद मृत्यु हो गई थी। परिवार ने कड़ी सजा और सुप्रीम कोर्ट के 2018 के उस आदेश की समीक्षा की मांग की थी, जिसमें सिद्धू को हत्या के आरोप से बरी कर दिया गया था।

27 दिसंबर, 1988 को सिद्धू का पटियाला निवासी गुरनाम सिंह से पार्किंग स्थल को लेकर विवाद हो गया था। सिद्धू और उनके दोस्त रूपिंदर सिंह संधू ने कथित तौर पर गुरनाम सिंह को उनकी कार से बाहर खींच लिया और उन्हें मारा। बाद में एक अस्पताल में गुरनाम सिंह की मृत्यु हो गई। सिद्धू पर एक चश्मदीद गवाह ने सिर पर वार कर गुरनाम सिंह की हत्या करने का आरोप लगाया था।

उच्चतम न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था कि अपर्याप्त सजा देने के लिए दिखाई गई कोई भी सहानुभूति न्याय प्रणाली को और अधिक नुकसान पहुंचाएगी और इससे कानून के प्रभाव के प्रति जनता के भरोसे पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। सिद्धू के अधिवक्ता एचपीएस वर्मा वर्मा ने कहा कि पंजाब जेल नियमावली के मुताबिक अच्छे चालचलन वाला दोषी छूट पाने का हकदार है। वर्मा ने कहा कि बहुत अधिक संभावना है कि सिद्धू को शनिवार को पटियाला जेल से रिहा कर दिया जाएगा।

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