पटना: बिहार सरकार की ओर से जारी कोरोना लॉकडाउन 4 की गाइडलाइन के अनुसार राज्य के प्रखंड मुख्यालयों को रेड जोन में शामिल किया गया है। जिला मुख्यालय वाले प्रखंडों को छोड़कर बाकी सभी रेड जोन में रहेंगे। यहां पहले से दी गई छूट के अलावा दूसरी सहुलियतें नहीं मिलेंगी। रेड जोन और कंटेनमेंट वाले इलाकों को छोड़ बाकी के सभी क्षेत्र एक समान समझे जाएंगे। बसों के परिचालन पर पूरी तरह रोक रहेगी। लॉक डाउन 4 को लेकर गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने सोमवार को दिशा-निर्देश जारी कर दिए।
क्वारंटाइन सेंटरों की वजह से रेड जोन में शामिल
देश के विभिन्न हिस्सों से प्रवासी मजदूर बड़ी संख्या में बिहार लौट रहे हैं। इनमें वैसे मजदूर भी शामिल हैं, जो दूसरे राज्यों के रेड जोन से आ रहे हैं। इन्हें प्रखंडों में बने क्वारंटाइन सेंटरों में रखा जा रहा है। इसी को देखते हुए राज्य सरकार ने जिला मुख्यालय वाले प्रखंडों को छोड़ तमाम प्रखंड मुख्यालयों को रेड जोन घोषित कर दिया है। रेड जोन में आवश्यकत वस्तुओं से जुड़ी दुकानें खोलने की इजाजत हैं।
लॉक डाउन- 4 में भी पूर्व का आदेश जारी रहेगा। इस जोन के लोगों को कोई अतिरिक्त छूट नहीं मिलेगी।
जिला मुख्यालयों में कपड़ों की दुकानें खुलेगी
लॉक डाउन 4 के लिए जारी दिशा-निर्देश के तहत रेड और कंटेनमेंट जोन को छोड़ बाकी के इलाकों में सभी तरह के उपभोक्ता वस्तुओं की दुकान खुलेगी। इसमें कपड़ों की दुकान (रेडिमेड कपड़ों की दुकान सहित) शामिल हैं। इन्हें नियंत्रित ढंग से खोला जाएगा ताकि भीड़भाड़ न हो। दुकानें कब और कितने समय के लिए खुलेंगी यह जिला स्तर पर डीएम तय करेंगे और इसका आदेश उन्हीं के द्वारा जारी किया जाएगा। हालांकि लोगों को खरीदारी के लिए दूर जाने की इजाजत नहीं दी गई है। वह मोहल्ले के आसपास के ही दुकानों से खरीदारी कर सकते हैं।
राज्य में फिलहाल बसें नहीं चलेंगी
लॉक डाउन के इस फेज में भी बसों के परिचालन पर रोक रहेगी। बसें जिला के अंदर या एक से दूसरे जिले के लिए नहीं चलेंगी। सरकार ने किराए के बसों के परिचालन पर रोक को जारी रखने का निर्णय लिया है। वहीं ऑटो रिक्शा को लेकर परिवहन विभाग निर्देश जारी करेगा।
टैक्सी का इस्तेमाल भी सीमित
सरकार ने ओला/उबेर समेत टैक्सी सेवा को शुरू करने की इजाजत पहले ही दी है। पर इनका इस्तेमाल चिकित्सकीय कारण या फिर विशेष ट्रेनों से आने-जानेवाले ही कर सकते हैं। इसके अलावा किसी अन्य कारण से टैक्सी के इस्तेमाल की इजाजत नहीं दी गई है। वहीं निजी वाहन या लोगों को भी आनेजाने की छूट नहीं दी गई है। उन्हीं सेवाओं से जुड़े लोग जिला के अंदर या दूसरे जिला तक निजी गाड़ियों से आ जा सकते हैं जिन्हें अनुमति दी गई है।