मुंबई: महाराष्ट्र की एक अदालत ने 2016 में अपने लिव-इन-पार्टनर को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में एक व्यक्ति को पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। हाल में दिए एक आदेश में ठाणे जिले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आर. वी. तमनेकर ने भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के तहत राकेश बबन कुंभार को दोषी ठहराया और सजा सुनाई। अदालत ने दोषी पर दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। कुंभार विवाहित है और उसकी एक बेटी भी है।
कुछ साल पहले वह और पीड़िता कीर्ति गायकवाड़ एक-दूसरे के संपर्क में आए थे और उनकी दोस्ती जल्द ही प्रेम प्रसंग में बदल गई। उसने पीड़िता से शादी करने का वादा किया और उन्होंने 2016 में ठाणे जिले के दिवा में एक साथ रहना शुरू कर दिया। अभियोजन पक्ष ने अदालत को बताया कि पीड़िता ने जब कुंभार से शादी के बारे में पूछा तो उसने इस सवाल को टाल दिया। वह शराब के नशे में घर लौटता था। उसने पीड़िता के चरित्र पर भी शक करना शुरू कर दिया था।
अभियोजन पक्ष ने अदालत को बताया कि 27 नवंबर, 2016 को पीड़ित महिला ने कुंभार से कहासुनी के बाद खुद को आग लगा ली। वह 90 प्रतिशत तक झुलस गई थी और उसका तीन दिन अस्पताल में इलाज चला। बाद में उसकी मौत हो गई थी।