मुंबई: महाराष्ट्र सरकार ने शुक्रवार को बोम्बे हाई कोर्ट से कहा कि उसने रेलवे, मेट्रो और हवाई अड्डा प्राधिकारियों को प्लास्टिक पाबंदी नीति का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अधिकृत किया है। इस साल 23 मार्च को सरकार ने अधिसूचना जारी कर बैग, चम्मच और प्लेट जैसी सभी प्लास्टिक सामग्रियों के निर्माण, उपयोग, बिक्री, वितरण एवं भंडारण पर रोक लगा दी थी।
इस अधिसूचना को प्लास्टिक, पेट बोतल और थर्मोकोल विनिर्माताओं और खुदरा विक्रेताओं ने इस आधार पर अदालत में चुनौती दी है कि यह प्रतिबंध मनमानी वाला है, कानून सम्मत नहीं है तथा यह जीविका के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। अप्रैल में न्यायमूर्ति ए.एस. ओका और न्यायमूर्ति रियाज चागला की पीठ ने अधिसूचना पर यह कहते हुए स्थगन से इनकार कर दिया था कि अदालत पर्यावरण पर प्लास्टिक अपशिष्टों के प्रतिकूल प्रभावों की अनदेखी नहीं कर सकती।
सरकार ने याचिकाओं पर शुक्रवार को पूरक हलफनामा दाखिल किया। मामले की अगली सुनवाई तीन सितंबर को होगी।